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बकरीद पर छत्तीसगढ़ में सख्ती: खुले में कुर्बानी पर रोक, नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
Wed, 27 May 2026 04:27 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 27 May 2026 04:27 PM IST
सार
राज्य वक्फ बोर्ड ने त्योहार के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने सुरक्षा, साफ-सफाई और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। राज्य वक्फ बोर्ड ने त्योहार के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इस बार सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सड़क, गली, मैदान या अन्य खुले स्थानों पर पशु कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। निर्देशों के मुताबिक, कुर्बानी केवल अधिकृत बूचड़खानों या निजी परिसरों के भीतर सीमित दायरे में ही की जा सकेगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही त्योहार के दौरान डीजे और तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
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नमाज को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। भीड़ और ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में अलग-अलग समय पर नमाज अदा कराई जाएगी। इसके लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि पिछले वर्ष की व्यवस्था को देखते हुए इस बार भी चरणबद्ध तरीके से नमाज आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं नगर निगम की टीमों को त्योहार के दौरान साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और सैनिटाइजेशन व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे तय दिशा-निर्देशों का पालन करें और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं।
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इस बार सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सड़क, गली, मैदान या अन्य खुले स्थानों पर पशु कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। निर्देशों के मुताबिक, कुर्बानी केवल अधिकृत बूचड़खानों या निजी परिसरों के भीतर सीमित दायरे में ही की जा सकेगी।
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अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही त्योहार के दौरान डीजे और तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
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नमाज को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। भीड़ और ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में अलग-अलग समय पर नमाज अदा कराई जाएगी। इसके लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि पिछले वर्ष की व्यवस्था को देखते हुए इस बार भी चरणबद्ध तरीके से नमाज आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं नगर निगम की टीमों को त्योहार के दौरान साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और सैनिटाइजेशन व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे तय दिशा-निर्देशों का पालन करें और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं।