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CG liquor scam: ईओडब्ल्यू के रिमांड पर रहेंगे अनवर ढेबर और अरविंद; कोर्ट ने 12 अप्रैल तक की दी मंजूरी
Tue, 09 Apr 2024 01:30 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 09 Apr 2024 01:30 PM IST
सार
एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान फिर से पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से आठ दिनों का समय मांगा, जिसपर चार दिन का समय दिया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान फिर से पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से आठ दिनों का समय मांगा, जिसपर चार दिन का समय दिया गया है। वहीं अब 12 अप्रैल तक की रिमांड मंजूर की है। ईओडब्ल्यू ने कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह गुरुवार को ही गिरफ्तार किया था। दोनों जमानत पर थे।
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ईओडब्ल्यू की ओर से अनवर ढेबर और अरविंद सिंह से तीन दिनों तक लगातार पूछताछ की गई। इस दौरान उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। पूछताछ में अनवर ढेबर और अरविंद सिंह सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। दोनों बस रेट रटाया जवाब ही दे रहे हैं। दोनों का एक ही जवाब होता है कि उन्हें जानकारी नहीं है। ईडी के अधिकारियों को पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। इस पर दोनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई खास या नई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है।
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मामले में ईओडब्ल्यू किस तरह से शराब का ट्रांसपोर्टेशन होता है? होलोग्राम कैसे बनाया? उसे बोतल में कैसे लगाया जाता था? ओवररेट का पैसा कैसे ऊपर वालों तक गया? कौन-कौन सिंडिकेट में शामिल थे? किसकी क्या भूमिका थी? पैसों का कलेक्शन कैसे होता था? जैसे सवाल पूछ रहे हैं।
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