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Bijapur: कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिव को सीईओ ने किया निलंबित, जानें पूरा मामला

Thu, 26 Dec 2024 12:27 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर Published by: श्याम जी. Updated Thu, 26 Dec 2024 12:27 PM IST
सार

बीजापुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है।
 

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CEO suspended Panchayat Secretary who was negligent in duty in Bijapur
निलंबित

विस्तार

जनपद पंचायत भोपालपटनम के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सचिव रिंटु दुर्गम को कर्तव्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के कारण सीईओ जिला पंचायत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1998 के नियम 3 (1) (एक)(दो)(तीन) के तहत निलंबित करते हुए रिंटू दुर्गम का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत भोपालपटनम नियत किया गया है।

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यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के दिये गए निर्देशों का लगातार अवहेलना, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के कारण की गई है। शासन की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन के निर्माण कार्यों को नियत तिथि तक पूर्ण कराने फील्ड विजिट कर प्रगति लाने के निर्देश दिए गए थे, किंतु संबंधित सचिव द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरती गई, जिसके कारण कार्यों में प्रगति प्रभावित हुई है।

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