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CG News: फ्लाईऐश के अवैध निपटान का मामला, एनटीपीसी लारा पर 4.05 लाख रुपये का जुर्माना

Sun, 20 Jul 2025 07:30 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 20 Jul 2025 07:30 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में फ्लाईऐश के अवैध परिवहन और निपटान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर संबंधित विभागों और थर्मल पॉवर प्लांटों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Case of illegal disposal of fly ash, NTPC Lara fined Rs 4.05 lakh in Raigarh
एनटीपीसी लारा पर 4.05 लाख रुपये का जुर्माना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में फ्लाईऐश के अवैध परिवहन और निपटान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर संबंधित विभागों और थर्मल पॉवर प्लांटों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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एनटीपीसी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के फ्लाईऐश परिवहन से जुड़ी 6 गाड़ियों द्वारा ग्राम कलमी में फ्लाईऐश के अवैध निपटान की शिकायत पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम द्वारा जांच की गई। जांच में इन वाहनों द्वारा नियमानुसार फ्लाईऐश को रायपुर एवं बलौदाबाजार की ओर ले जाने के बजाय अनाधिकृत रूप से स्थानीय स्थल पर निपटान करना पाया गया। इस पर मंडल द्वारा एनटीपीसी पर 4 लाख 5 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।
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इसके बाद एनटीपीसी ने भी अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए अवैध निपटान में लिप्त तीन परिवहन एजेंसियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही, इन एजेंसियों पर 3 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं 6 परिवहन वाहनों को प्रतिबंधित कर, प्रत्येक पर 50 हजार रुपये की दर से कुल 3 लाख रुपये की पेनाल्टी भी लगाई गई है।
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कलेक्टर चतुर्वेदी ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एवं पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया है कि वे फ्लाईऐश के परिवहन एवं निपटान की निगरानी नियमित रूप से करें एवं 'इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं।


इस सिलसिले में 18 जुलाई को क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी द्वारा जिले के सभी थर्मल पॉवर प्लांट्स की बैठक ली गई। बैठक में सभी प्लांटों को निर्देशित किया गया कि फ्लाईऐश का परिवहन व निपटान केवल निर्धारित नियमों के अनुसार ही करें। साथ ही चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित उद्योग और परिवहन एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर रायगढ़ मयंक चतुर्वेदी ने कहा है कि पर्यावरणीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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