फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   Relief to MLA Devendra Yadav CJM court granted bail in 10 year old case in Bilaspur

Bilaspur: विधायक देवेंद्र यादव को राहत, 10 साल पुराने मामले में सीजेएम कोर्ट ने दी जमानत, जानें मामला

Sat, 24 Aug 2024 04:45 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 24 Aug 2024 04:45 PM IST
सार

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर के सीजेएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने जमानत दे दी है। 10 साल पहले उन्होंने बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में छात्रों के मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ घेराव किया था।

विज्ञापन
Relief to MLA Devendra Yadav CJM court granted bail in 10 year old case in Bilaspur
विधायक देवेंद्र यादव को मिली जमानत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर के सीजेएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने जमानत दे दी है। 10 साल पहले उन्होंने बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में छात्रों के मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ घेराव किया था। इस दौरान उन पर बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था। कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी है।

विज्ञापन


बता दें कि बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने 10 साल पहले धारा 147, 427 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, अमितेश राय, प्रकाशमणि वैष्णव, रंजीत सिंह, सोहेल खालिक समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। इस मामले में स्थाई वारंट पर भी जवाब देने के लिए वे कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे। फ़िलहाल कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed