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Bilaspur: विधायक देवेंद्र यादव को राहत, 10 साल पुराने मामले में सीजेएम कोर्ट ने दी जमानत, जानें मामला
Sat, 24 Aug 2024 04:45 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
Published by: Digvijay Singh
Updated Sat, 24 Aug 2024 04:45 PM IST
सार
भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर के सीजेएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने जमानत दे दी है। 10 साल पहले उन्होंने बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में छात्रों के मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ घेराव किया था।
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विधायक देवेंद्र यादव को मिली जमानत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर के सीजेएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने जमानत दे दी है। 10 साल पहले उन्होंने बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में छात्रों के मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ घेराव किया था। इस दौरान उन पर बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था। कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी है।
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बता दें कि बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने 10 साल पहले धारा 147, 427 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, अमितेश राय, प्रकाशमणि वैष्णव, रंजीत सिंह, सोहेल खालिक समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। इस मामले में स्थाई वारंट पर भी जवाब देने के लिए वे कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे। फ़िलहाल कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी है।
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