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Bilaspur: पूर्व आईएएस निरंजन दास और कारोबारी विधू गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट में 25 अप्रैल को होगी सुनवाई

Tue, 23 Apr 2024 08:21 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 23 Apr 2024 08:21 PM IST
सार

पूर्व आईएएस निरंजन दास और कारोबारी विधू गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिका में एसीबी की एफ़आइआर को ख़ारिज करने की माँग की गई है।

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petition of former IAS Niranjan Das and businessman Vidhu Gupta will be heard in High Court on April 25 in Bil
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पूर्व आईएएस निरंजन दास और कारोबारी विधू गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिका में एसीबी की एफ़आइआर को ख़ारिज करने की माँग की गई है। बता दें, कि 25 अप्रैल को इसी मसले पर पूर्व से विचाराधीन दो याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।

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जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग के पूर्व आयुक्त निरंजन दास और होलोग्राम निर्माता कंपनी से संबंध रखने वाले विधू गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में पेश याचिका में यह तर्क है कि ईडी की ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है और ख़ारिज ईसीआईआर को आधार बनाकर एसीबी में ईडी ने एफ़आइआर की है इसलिए एसीबी की एफ़आइआर को विधिक अधिकारिता नहीं है। इसलिए एसीबी की एफ़आइआर को ख़ारिज किया जाए। 

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25 अप्रैल को इसी विषय पर अनवर ढेबर और यश टुटेजा की ओर से याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। 23 अप्रैल को निरंजन दास और विधु गुप्ता की याचिका पर सुनवाई चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की कोर्ट में हुई। इस दौरान अदालत को यह बताया गया, कि इसी विषय पर दो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई दो दिन बाद है। इसके बाद हाईकोर्ट ने निरंजन दास और विधु गुप्ता की याचिकाओं को भी अनवर ढेबर और यश टुटेजा की याचिकाओं के साथ सुनने के निर्देश दिए।

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