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Bilaspur: आय से अधिक संपत्ति मामले में अमन सिंह और यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

Fri, 31 Mar 2023 07:47 PM IST
अभिषेक वर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अभिषेक वर्मा Updated Fri, 31 Mar 2023 07:47 PM IST
सार

सोशल एक्टिविस्ट उचित शर्मा ने छग शासन के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।

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Ex bureaucrat Aman and Yasmin Singh get relief from High Court in disproportionate assets case bail granted
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का सामना कर रहे पूर्व ब्यूरोक्रेट अमन सिंह और यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब अमन सिंह को EOW  गिरफ्तार नहीं कर सकती। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन की बेंच में हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है।

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बता दें, कि सोशल एक्टिविस्ट उचित शर्मा ने छग शासन के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था, और राज्य शासन से जांच की मांग की थी। उचित शर्मा ने अमन सिंह पर पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार करने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, मनी लांड्रिंग और विदेशी निवेश का आरोप लगाया है। चिप्स में तैनाती के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी शिकायतकर्ता ने लगाया है। उचित शर्मा की शिकायत के आधार पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई शुरू की थी।

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