खनिज विभाग में भर्ती का रास्ता साफ: 'सुप्रीम' आदेश के बाद हाईकोर्ट ने स्थगन हटाया, CGPSC ने निकाले थे विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
Published by: मोहनीश श्रीवास्तव
Updated Wed, 17 May 2023 05:45 PM IST
सार
राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने हाईकोर्ट को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने स्थगन देते हुए निर्देशित किया है की सभी नियुक्ति जारी रखी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने आदेश जारी करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र जारी करने का आदेश दिया है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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