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आय से अधिक संपत्ति मामले में रमन सिंह का राहत: पूर्व CM के खिलाफ कांग्रेस नेता की याचिका खारिज, HC ने कहा...

Wed, 01 Mar 2023 06:47 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Wed, 01 Mar 2023 06:47 PM IST
सार

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की थी। इसके पहले भी याचिकाकर्ता ने EOW और ACB में कई बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी को पक्षकार बनाने की मांग की थी। 

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chhattisgarh high court dismisses petition filed against raman singh in disproportionate assets case
raman singh

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान माना कि याचिका चलने योग्य नहीं है। 

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दरअसल, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि पूर्व सीएम ने साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति छिपाते हुए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। 
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याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की थी। इसके पहले भी याचिकाकर्ता ने EOW और ACB में कई बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी को पक्षकार बनाने की मांग की थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए इस याचिका को चलने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है। 

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