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बीजापुर: अब ग्राम पंचायत दुगोली में भी शराब बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला, पढ़ें
Mon, 08 Sep 2025 06:52 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
Published by: Digvijay Singh
Updated Mon, 08 Sep 2025 06:52 PM IST
सार
बीजापुर में आज दिनांक 08 सितम्बर 2025 को ग्राम पंचायत दुगोली में बदरू कुड़ियम की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्राम के मुखिया, प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अंग्रेजी शराब बेचने वाले दुकानदारों की उपस्थिति भी रही।
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दुगोली में शराब पर प्रतिबंध
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बीजापुर में आज दिनांक 08 सितम्बर 2025 को ग्राम पंचायत दुगोली में बदरू कुड़ियम की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्राम के मुखिया, प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अंग्रेजी शराब बेचने वाले दुकानदारों की उपस्थिति भी रही। बैठक में सर्वसम्मति से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत दुगोली में दिनांक 15 सितम्बर 2025 से शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई व्यक्ति दुकान या घर पर शराब बेचता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
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इसके अतिरिक्त, पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत दुगोली के दुकानों या उनके आस-पास शराब पीना सख्त मना है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से 501 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।बैठक में सरपंच, सचिव , उपसरपंच वार्डपंचगण व अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। बता दे कि इससे पहले ग्राम पंचायत नैमेड ने भी पंचायत क्षेत्र में शराब की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध का निर्णय लिया था। अब ग्राम पंचायत दुगोली ने भी यह शराब की बिक्री व उसके सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
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