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बीजापुर: पंचायत का ऐतिहासिक फैसला, एक सितंबर से शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
Sat, 30 Aug 2025 08:52 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
Published by: अनुज कुमार
Updated Sat, 30 Aug 2025 08:52 PM IST
सार
बीजापुर की नैमेड़ ग्राम पंचायत ने एक सितंबर से शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उल्लंघन पर 25 हजार का जुर्माना और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 501 रुपये का का दंड लगेगा।
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शराब पर प्रतिबंध
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ग्राम पंचायत नैमेड़ ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गांव में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। यह निर्णय हाल ही में ग्राम पंचायत भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता लच्छु ओयाम ने की। बैठक में गांव के मुखिया, ग्रामीण और शराब विक्रेता उपस्थित थे।
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पंचायत के निर्णय के अनुसार, 1 सितंबर 2025 से गांव में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और पंचायत स्तर पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा, गांव की दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना भी सख्त मना होगा। ऐसा करते पाए जाने पर 501 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
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इस निर्णय को लागू करने के लिए शनिवार को गांव की सभी दुकानों, ठेलों और सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। ग्रामीणों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है।
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ग्राम पंचायत नैमेड़ का यह प्रयास अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन सकता है, जहां नशे की समस्या एक चुनौती बनी हुई है। पंचायत ने ग्रामीणों से इस पहल में सहयोग करने की अपील की है ताकि गांव को नशा-मुक्त और स्वस्थ समाज की ओर ले जाया जा सके।