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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bemetara court sentenced Ganja smuggler to 10 years imprisonment also imposed fine

Chhattisgarh: साढ़े चार किलो गांजा ले जा रहे आरोपी को दस साल की सजा, बेमेतरा कोर्ट ने भारी जुर्माना भी लगाया

Tue, 07 Mar 2023 12:38 PM IST
अभिषेक वर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: अभिषेक वर्मा Updated Tue, 07 Mar 2023 12:38 PM IST
सार

गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने दस साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसके ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बेमेतरा कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
 

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Bemetara court sentenced Ganja smuggler to 10 years imprisonment also imposed fine
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

साढ़े चार किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को बेमेतरा कोर्ट ने दस साल की कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गांजा से भरे बैग के साथ पकड़ा था।

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जिला बेमेतरा के थाना साजा क्षेत्र अंतर्गत 22 अक्टूबर 2022 को थाना साजा के निरीक्षक विवेक पाटले को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सफेद हरा रंग कपड़े का झोले में गांजा लेकर दुर्ग की तरफ से ट्रक से कोदवा चौक से उतरकर मोहभट्ठा की ओर जा रहा है। सूचना पर एक व्यक्ति ट्रक से उतरकर हरा सफेद रंग का झोला लिये पैदल मोहभट्ठा की ओर जाते हुये दिखाई दिया।
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पुलिस ने जब उसे रोककर पूछताछ किया तो उसने अपना नाम वासिब बेग पिता कादर बेग उम्र 19 वर्ष, निवासी थनौद पुलिस चौकी अंजोरा थाना पुलगांव बताया। वह अपने हाथ में हरा झोला रखे था। आरोपी की तलाशी किये जाने पर उसके कब्जे में तीन पैकेट में मादक पदार्थ गांजा चार किलो 500 ग्राम मिला। जिसपर थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। वहीं इस प्रकरण मे सोमवार को कोर्ट ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएक्ट), बेमेतरा, पंकज कुमार सिन्हा ने सोमवार को निर्णय सुनाया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज कुमार मिश्रा ने पैरवी की।

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