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CG: भाजपा नेता सरोज पांडेय के दायर याचिका पर गवाह की वास्तविकता की होगी जांच, नामांकन को रद्द करने की थी मांग
Fri, 02 Feb 2024 12:16 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Fri, 02 Feb 2024 12:16 PM IST
सार
भाजपा नेता सरोज पांडेय के खिलाफ दायर चुनावी याचिका पर विन्सेंट डिसूजा और अमोल मानस्वरे का प्रति परीक्षण किया जाएगा। लेखराम साहू ने सरोज पांडेय के नामांकन को रद्द करने की मांग की थी।
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कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भाजपा नेता सरोज पांडेय के खिलाफ के खिलाफ लेखराम साहू ने चुनाव याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को विन्सेंट डिसूजा और अमोल मानस्वरे का प्रति परीक्षण किया जाएगा। कल इस मामले में लेखराम की गवाही और प्रति परीक्षण पूरा हो गया।
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बता दें कि वर्ष 2018 के राज्यसभा चुनाव में लेखराम साहू ने भाजपा नेता सरोज पांडेय के खिलाफ राज्यसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव के पहले यह आपत्ति की गई थी कि पांडेय के कई समर्थक और प्रस्तावक जो कि चुनाव में मतदाता भी हैं, लाभ के पद पर होने के कारण अनुपयुक्त हैं। लिहाजा वे चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। इस आधार पर साहू ने पांडेय के नामांकन को रद्द करने की मांग की थी।
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चुनाव के बाद साहू द्वारा लगाई गई चुनावी याचिका में उपरोक्त बातों के अलावा इस बात को आधार बनाया गया था कि सरोज पांडेय ने अपने शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी हैं और कुछ तथ्यों को छुपाया है। मामले में जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में प्रति परीक्षण हुआ है। इसमें सरोज पांडेय की ओर से एडवोकेट अभिषेक वैष्णव और लेखराम साहू की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और सुदीप वर्मा उपस्थित हुए।
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