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Raipur Crime: तीन साल पहले हुई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, आरोपी ने ऐसे दिया था घटना को अंजाम
Thu, 22 Aug 2024 12:14 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 22 Aug 2024 12:14 PM IST
सार
तीन साल पहले आमानाका थाना क्षेत्र के डबरापारा में धारदार कैची और पत्थर से युवक की हत्या करने वाले आरोपी को रायपुर सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने सारे गवाह और सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर में तीन साल पहले हुई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। तीन साल पहले आमानाका थाना क्षेत्र के डबरापारा में धारदार कैची और पत्थर से युवक की हत्या करने वाले आरोपी को रायपुर सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने सारे गवाह और सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
तात्कालिक आमानाका थाना प्रभारी रहे राजेश सिंह ने बताया कि निर्मल तांडी रिक्शा चलाकर आकर रात में वीर शिवाजी नगर डबरापारा, मोहबा बाजार रायपुर में अपने घर के बाहर बैठा था, तब करीब सवा आठ बजे रात में निर्मल तांडी का लड़का खुचखुच तांडी उर्फ रिंकु घर के सामने बाहर में डांस कर रहा था। उसी समय मोहल्ले में रहने वाला आरोपी रितिक सोना वहाँ पर आकर खुचखुच तांडी से झगड़ा किया और उसे जमीन में पटक दिया। अपने पास रखे धारदार चाकूनुमा कैंची से खुचखुच तांडी के सीना और पेट में मारपीट किया। निर्मल तांडी बीच-बचाव करने के लिए दौड़ा तो उसके बाद भी आरोपी ने खुचखुच तांडी को पत्थर से मारा और वहां से भाग गया।
खुचखुच तांडी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। पूर्व में नुवाखाई के दिन खुचखुच तांडी और आरोपी के भाई के बीच झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने खुचखुच तांडी को मारपीट कर हत्या किया। आरोपी ने बताया कि आरोपी कम उम्र का है। इसका प्रथम अपराध है। आरोपी आदतन अपराधी नहीं है। आरोपी को कम से कम दण्ड दिया जाये। अभियोजन की ओर से व्यक्त किया गया कि आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से मृतक रिंकु उर्फ खुचखुच तांडी को धारदार कैंची से पेट, सीना, कमर में मारकर उसकी हत्या किया है। आरोपी को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया।
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मामले की विवेचना कर गवाहों और सबूतों के आधार पर सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने यह पाया कि आरोपी द्वारा मृतक रिंकु उर्फ खुचखुच तांडी को कैंची से उसके पेट, सीना, कमर में मारकर उसकी हत्या की गयी है। उक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुये आरोपी रितिक सोना को धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध में आजीवन कारावास से तथा 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में आरोपी को 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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तात्कालिक आमानाका थाना प्रभारी रहे राजेश सिंह ने बताया कि निर्मल तांडी रिक्शा चलाकर आकर रात में वीर शिवाजी नगर डबरापारा, मोहबा बाजार रायपुर में अपने घर के बाहर बैठा था, तब करीब सवा आठ बजे रात में निर्मल तांडी का लड़का खुचखुच तांडी उर्फ रिंकु घर के सामने बाहर में डांस कर रहा था। उसी समय मोहल्ले में रहने वाला आरोपी रितिक सोना वहाँ पर आकर खुचखुच तांडी से झगड़ा किया और उसे जमीन में पटक दिया। अपने पास रखे धारदार चाकूनुमा कैंची से खुचखुच तांडी के सीना और पेट में मारपीट किया। निर्मल तांडी बीच-बचाव करने के लिए दौड़ा तो उसके बाद भी आरोपी ने खुचखुच तांडी को पत्थर से मारा और वहां से भाग गया।
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खुचखुच तांडी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। पूर्व में नुवाखाई के दिन खुचखुच तांडी और आरोपी के भाई के बीच झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने खुचखुच तांडी को मारपीट कर हत्या किया। आरोपी ने बताया कि आरोपी कम उम्र का है। इसका प्रथम अपराध है। आरोपी आदतन अपराधी नहीं है। आरोपी को कम से कम दण्ड दिया जाये। अभियोजन की ओर से व्यक्त किया गया कि आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से मृतक रिंकु उर्फ खुचखुच तांडी को धारदार कैंची से पेट, सीना, कमर में मारकर उसकी हत्या किया है। आरोपी को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया।
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मामले की विवेचना कर गवाहों और सबूतों के आधार पर सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने यह पाया कि आरोपी द्वारा मृतक रिंकु उर्फ खुचखुच तांडी को कैंची से उसके पेट, सीना, कमर में मारकर उसकी हत्या की गयी है। उक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुये आरोपी रितिक सोना को धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध में आजीवन कारावास से तथा 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में आरोपी को 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।