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CG News: राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति का रास्ता हुआ आसान, डिप्टी कलेक्टर के 50% पद अब प्रमोशन से भरेंगे
Sat, 21 Feb 2026 12:47 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 21 Feb 2026 12:47 PM IST
सार
राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के नायब तहसीलदार और तहसीलदार पदों से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटा बढ़ा दिया गया है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के नायब तहसीलदार और तहसीलदार पदों से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटा बढ़ा दिया गया है। अब डिप्टी कलेक्टर के 50 प्रतिशत रिक्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।
इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। पूर्व में पदोन्नति का प्रतिशत 40 निर्धारित था, जिसे संशोधित कर पुनः 50 प्रतिशत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 से पहले भी यही व्यवस्था लागू थी, बाद में इसे घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया था।
राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना
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इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। पूर्व में पदोन्नति का प्रतिशत 40 निर्धारित था, जिसे संशोधित कर पुनः 50 प्रतिशत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 से पहले भी यही व्यवस्था लागू थी, बाद में इसे घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया था।
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राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना