{"_id":"570e28a24f1c1b1f404a6abd","slug":"smoke-free-mandi-smoking-ban-sector-71-mandi-market-commetie-mohali-mohali","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोहाली: सेक्टर-71 की सब्जी मंडी में धूम्रपान किया तो लगेगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोहाली: सेक्टर-71 की सब्जी मंडी में धूम्रपान किया तो लगेगा जुर्माना
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली।
Updated Thu, 14 Apr 2016 10:47 AM IST
विज्ञापन
सेक्टर-71 की सब्जी मंडी
- फोटो : amarujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मोहाली। सेक्टर-71 में लगने वाली अपनी सब्जी मंडी को पहली तंबाकू फ्री मंडी घोषित किया गया है। यह प्रयास सफल हो पाया है जनरेशन सेवियर एसोसिएशन व पंजाब मंडी बोर्ड के सहयोग से। वहीं, इस मौके एक समागम करवाया गया। जिसमें मार्केट कमेटी खरड़ के चेयरमैन बलजीत सिंह कुंभड़ा, एसडीएम मोहाली लखमीर सिंह समेत कई अधिकारी हाजिर थे।
इस मौके बताया गया कि मंडी में सिगरेट एवं अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट के मुताबिक नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाए गए हैं। इस मौके मंडी बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि शहर में लगने वाली अन्य 13 सब्जी मंडियों को स्मोक फ्री बनाया जाएगा। उन्होंने समागम में मंडी के सुपरवाईजरों को हिदायत दी कि मंडी में कोई धुम्रपान करता है तो उसका कोटापा-2003 की धारा चार के तहत दो सौ रुपये का चालान किया जाए। उन्होंने बताया कि दुकानदारों, किसानों व अन्य लोगों को भी इससे काफी फायदा मिलेगा।
एसडीएम मोहाली लखमीर सिंह ने कहा कि सिख धर्म में जहां तंबाकू के प्रयोग पर पूरी तरह मनाई है। उन्होंने कमेटी के चेयरमैन को कहा कि अगर धुम्रपान करते हुए किसी का चालान होता है। तो उसे दोबारा मंडी में सामान बेचने की अनुमति न दी जाए। इस मौके मार्केट कमेटी खरड़ के सचिव मलकीत सिंह समेत कई लोग हाजिर थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस मौके बताया गया कि मंडी में सिगरेट एवं अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट के मुताबिक नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाए गए हैं। इस मौके मंडी बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि शहर में लगने वाली अन्य 13 सब्जी मंडियों को स्मोक फ्री बनाया जाएगा। उन्होंने समागम में मंडी के सुपरवाईजरों को हिदायत दी कि मंडी में कोई धुम्रपान करता है तो उसका कोटापा-2003 की धारा चार के तहत दो सौ रुपये का चालान किया जाए। उन्होंने बताया कि दुकानदारों, किसानों व अन्य लोगों को भी इससे काफी फायदा मिलेगा।
विज्ञापन
एसडीएम मोहाली लखमीर सिंह ने कहा कि सिख धर्म में जहां तंबाकू के प्रयोग पर पूरी तरह मनाई है। उन्होंने कमेटी के चेयरमैन को कहा कि अगर धुम्रपान करते हुए किसी का चालान होता है। तो उसे दोबारा मंडी में सामान बेचने की अनुमति न दी जाए। इस मौके मार्केट कमेटी खरड़ के सचिव मलकीत सिंह समेत कई लोग हाजिर थे।
विज्ञापन