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Punjab: डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल पांच जुलाई को लेगा शपथ, पंजाब सरकार ने लोकसभा स्पीकर को भेजा पत्र
Wed, 03 Jul 2024 11:19 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 03 Jul 2024 11:19 AM IST
सार
अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से अपने प्रतिद्वंदी से प्रदेशभर में सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। अमृतपाल फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।
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अमृतपाल सिंह
- फोटो : फाइल
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विस्तार
असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीत चुका अमृतपाल सिंह पांच जुलाई को पद की शपथ लेगा।
पंजाब सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर को इस संदर्भ में पत्र लिखा गया है। दूसरी तरफ अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने लोकसभा स्पीकर से शपथ प्रक्रिया के लिए मुलाकात करने के लिए समय मांगा था। सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आवेदन भेजा गया था।
बीते दिनों जेल में बंद अमृतपाल के परिवार की ओर से डीसी अमृतसर को पैरोल के लिए आवेदन भेजा गया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर को आवेदन भेजा गया है। अमृतपाल के वकील और पूर्व सांसद राजदेव सिंह खालसा ने बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ अमृतसर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज है। इसलिए पैरोल के लिए अमृतसर डीसी को आवेदन दिया गया था। इसके बाद यह आवेदन पंजाब गृह विभाग को भेजा गया, जिन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए आवेदन को लोकसभा स्पीकर को भेज दिया।
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नियमों की मानें तो एक निर्वाचित सांसद को 60 दिन के अंदर शपथ लेनी होती है। लोकसभा से अमृतपाल सिंह का सांसद के तौर पर नाम व समय मिलने के आदेश के बाद उसे तय समय के लिए एक दिन की पैरोल दी जाएगी।
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पंजाब सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर को इस संदर्भ में पत्र लिखा गया है। दूसरी तरफ अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने लोकसभा स्पीकर से शपथ प्रक्रिया के लिए मुलाकात करने के लिए समय मांगा था। सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आवेदन भेजा गया था।
बीते दिनों जेल में बंद अमृतपाल के परिवार की ओर से डीसी अमृतसर को पैरोल के लिए आवेदन भेजा गया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर को आवेदन भेजा गया है। अमृतपाल के वकील और पूर्व सांसद राजदेव सिंह खालसा ने बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ अमृतसर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज है। इसलिए पैरोल के लिए अमृतसर डीसी को आवेदन दिया गया था। इसके बाद यह आवेदन पंजाब गृह विभाग को भेजा गया, जिन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए आवेदन को लोकसभा स्पीकर को भेज दिया।
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एनआईए दे चुकी है मंजूरी
बताया जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने भी अमृतपाल के सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है। एनआईए की ओर से कानूनी रूप से क्लीयरेंस दे दी है, हालांकि इस संदर्भ में अभी अधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे ही एक अन्य मामले में एनआईए ने जम्मू-कश्मीर से निर्वाचित हुए सांसद राशिद इंजीनियर को शपथ लेने के लिए मंजूरी दे दी है, इसको लेकर एनआईए ने खुद पुष्टि भी की है।
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नियमों की मानें तो एक निर्वाचित सांसद को 60 दिन के अंदर शपथ लेनी होती है। लोकसभा से अमृतपाल सिंह का सांसद के तौर पर नाम व समय मिलने के आदेश के बाद उसे तय समय के लिए एक दिन की पैरोल दी जाएगी।