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शिक्षक के खाली पदों को 4 हफ्ते में भरे सरकार: हाईकोर्ट

Tue, 22 Mar 2016 01:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 22 Mar 2016 01:51 PM IST
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decree of high court, filled of vacant post of teachers in 4 weeks
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद हरियाणा में तरक्की कोटे के शिक्षकों के हजारों पद नहीं भरे जाने पर प्रमुख शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है।

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जस्टिस राजेश बिंदल की एकल बेंच ने पद नहीं भरे जाने के कारण दायर अवमानना याचिका पर अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था कि आखिर क्यों न अवमानना कार्रवाई की जाए। याचिका में कहा था कि सरप्लस गेस्ट टीचरों के खिलाफ याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि यह सरप्लस गेस्ट टीचर स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत केवल 31 मार्च तक काम कर सकेंगे।
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इसके साथ ही सरकार को यह भी कहा था कि शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की जाए। इसमें तरक्की कोटे के खाली पद भरने का निर्देश भी था। हरियाणा में टीजीटी और पीजीटी के हजारों पद ऐसे हैं, जो तरक्की के माध्यम से भरे जाने हैं। जेबीटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी के पद तरक्की के माध्यम से भरे जाने हैं।
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इन पदों को तरक्की के आधार पर भरने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने इस दिशा में कोई काम शुरू नहीं किया है, लिहाजा प्रमुख शिक्षा सचिव के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए।

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