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'पति' की याचिका कोर्ट में मंजूर, फिजा की बहनों-गमाडा को नोटिस

Fri, 06 May 2016 05:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Fri, 06 May 2016 05:37 PM IST
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anuradha bali or fiza property case: court notice to GMADA
अनुराधा वाली उर्फ फिजा मोहम्मद - फोटो : amarujala

यूपी निवासी 'पति' के सामने आने के बाद हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन उर्फ चांद मोहम्मद की पत्नी फिजा की संपत्ति के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस संबंध में यूपी के फतेहपुर के गांव पैगंबरपुरबकरी निवासी इसरार अहमद खान की याचिका को जिला अदालत ने शुक्रवार को मंजूर कर लिया है।

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केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित थिंद की अदालत में हुई। अदालत ने मामले में गमाडा और फिजा की तीन बहनों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।
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इसरार ने अदालत को बताया है कि फिजा ने उसके साथ निकाह किया था। वह उसकी पत्नी थी, लेकिन फिजा की मौत के बाद उसकी बहनों ने अदालत को गुमराह कर संपत्ति हड़प ली है। इस संबंध में एडवोकेट नवदीप सिंह बिट्टा ने बताया कि इसरार अहम का मई 2010 में यूपी में अनुराधा वाली उर्फ फिजा से निकाह हुआ था। उन्होंने निकाह के दस्तावेजों के अलावा कई महत्वपूर्ण कागजात अदालत में पेश किए।
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बिट्टा ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन को भी नोटिस जारी किया जाएगा। क्योंकि वहां पर फिजा का एक फ्लैट है। बिट्टा के मुताबिक, फिजा की मौत के बाद मोहाली पुलिस की तरफ से इसरार को बुलाया गया था। साथ ही उसने फिजा की मौत पर संदेह जताया था।


जिक्रयोग है कि अनुराधा बाली उर्फ फिजा की अगस्त 2012 में मोहाली स्थित घर से लाश मिली थी। फिजा उस समय सुर्खियों में आई थीं, जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन व फिजा ने मुस्लिम धर्म अपनानेे के बाद निकाह कर लिया था। कुछ महीनों के बाद ही चंद्रमोहन ने फोन पर फिजा को तलाक दे दिया था।

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