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सेबी का आदेश: जब्त होंगे अल्केमिस्ट होल्डिंग्स और तीन अन्य के बैंक-डीमैट खाते
Sat, 03 Apr 2021 01:32 AM IST
Kuldeep Singh
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 03 Apr 2021 01:32 AM IST
सार
- सेबी के निर्देश के तहत निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रहने के बाद कार्रवाई की गई शुरू
- कंपनी ने 4.26 लाख लोगों को तरजीही शेयर जारी कर 444.67 करोड़ रुपये जुटाए
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सेबी
- फोटो : PTI
विस्तार
बाजार नियामक सेबी ने 444.67 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर अल्केमिस्ट होल्डिंग्स और तीन व्यक्तियों के बैंक एवं डीमैट खाते जब्त करने का आदेश दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देश के तहत निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रहने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है।
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अगस्त, 2015 में अल्केमिस्ट होल्डिंग्स और उसके निदेशकों को निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा था। कंपनी ने 4.26 लाख लोगों को तरजीही शेयर जारी कर 444.67 करोड़ रुपये जुटाए थे।
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बाजार नियामक ने बृगस्पतिवार को कुर्की नोटिस में बैंकों और डिपॉजिटरीज से अल्केमिस्ट होल्डिंग्स एवं तीन व्यक्तियों ब्रज मोहन महाजन, विक्रमादित्य सिंह और चंद्र शेखर चौहान के खातों से किसी प्रकार की निकासी की अनुमति देने से मना किया। साथ ही बैंकों को लॉकर समेत सभी खाते कुर्क करने का निर्देश दिया।
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हालांकि, कर्ज की अनुमति दी गई है। सेबी ने आशंका जताई है कि ये लोग डीमैट खातों में प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड फोलियो में निवेश को भुना सकते हैं। साथ ही नियामक ने बैंकों और डिपॉजिटरीज से इनके सभी खातों का ब्योरा भी मांगा है।