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GST लागू होने के बाद आपकी जेब पर पड़ेगा डाका, जानिए कैसे
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
Updated Thu, 13 Apr 2017 03:17 PM IST
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जीएसटी बिल
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू हो जाने के बाद अगर आपने यह सोचा है कि महंगाई कम हो जाएगी तो इस गलतफहमी में न रहें। 1 जुलाई को जीएसटी के लागू हो जाने के बाद से सर्विस टैक्स दर में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे होटल में खाना, मूवी देखना, यात्रा करना, कोरियर आदि काफी महंगा हो जाएगा।
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15 से 18 फीसदी हो जाएगा सर्विस टैक्स
वित्त मंत्रालय में रेवेन्यु सेक्रेट्री हसमुख अदिया ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि जीएसटी के लागू हो जाने के बाद सर्विस टैक्स की मौजूदा दर में तीन फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि सर्विस टैक्स 18 फीसदी हो जाएगा।
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इनमें मिलेगी राहत
हसमुख अधिया
हालांकि अदिया ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अदिया ने कहा कि सरकार जीएसटी काउंसिल में इन मुद्दों को रखेगी और काउंसिल जो भी फैसला लेगी, उसको लागू किया जाएगा।
अभी सर्विस सेक्टर में 14 फीसदी टैक्स और दो सेस लगते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद स्वच्छ भारत सेस व कृषि कल्याण सेस हटने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार सभी तरह के सेस खत्म करने जा रही है।
20 लाख तक की सालाना कृषि आय वाले इन किसानों पर नहीं लगेगा जीएसटी
जीएसटी में केवल उन किसानों को राहत मिलेगी जिनकी सालाना आय 20 लाख से अधिक है और वो खुद ही या उनके परिवार के सदस्य कृषि कार्य में लगे हैं। हालांकि डेयरी, मछली पालन, बागवानी पर जीएसटी लागू नहीं होगा।
अभी सर्विस सेक्टर में 14 फीसदी टैक्स और दो सेस लगते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद स्वच्छ भारत सेस व कृषि कल्याण सेस हटने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार सभी तरह के सेस खत्म करने जा रही है।
20 लाख तक की सालाना कृषि आय वाले इन किसानों पर नहीं लगेगा जीएसटी
जीएसटी में केवल उन किसानों को राहत मिलेगी जिनकी सालाना आय 20 लाख से अधिक है और वो खुद ही या उनके परिवार के सदस्य कृषि कार्य में लगे हैं। हालांकि डेयरी, मछली पालन, बागवानी पर जीएसटी लागू नहीं होगा।