'एक देश-एक टैक्स' जुलाई से होगा लागू, सभी राज्य हुए सहमत
दास ने पत्रकारों से कहा कि वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होगा। इसके लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारें गंभीरता से काम कर रही हैं।
जीएसटी के लागू होने के बाद खत्म हो जाएंगे कई सारे टैक्स
जीएसटी के लागू हो जाने के बाद कई सारे टैक्स जैसे की सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), स्टेट सेल्स टैक्स (एसएसटी), इंटरस्टेट और लोकल टैक्स खत्म हो जाएंगे और पूरे देश में सामान की खरीद-बिक्री पर एक ही बार टैक्स देना होगा।
जीएसटी कानून के ड्राफ्ट मॉडल को मिली थी मंजूरी
जीएसटी लॉ के ड्राफ्ट मॉडल को अंतिम रूप देने कि लिए 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। इसमें जीएसटी काउंसिल लागू होने से राज्यों को होने वाली राजस्व हानी की भरपाई के लिए कानून के ड्राफ्ट को अंतिम मंजूरी मिली थी।
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसमें राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने जीएसटी में खेती और किसानों की परिभाषा तय करने के साथ-साथ नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐपलेट ट्रिब्युनल का संविधान तैयार करने पर भी राय दी है।
बताते चलें कि यह ट्रिब्यूनल इस लॉ के तहत उत्पन्न विवादों का निपटारा करेगा।
मार्च में होगी अगली बैठक
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि काउंसिल की अगली बैठक चार और पांच मार्च 2017 को होगी। बताते चलें कि केंद्र सरकार एक जुलाई से ही जीएसटी लागू करना चाहती है।
हालांकि, इसके लिए उसे सेंट्रल जीएसटी एक्ट और इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट को संसद से मंजूरी दिलवानी होगी। यही नहीं, हर राज्य की विधानसभाओं से राज्य जीएसटी एक्ट को मंजूरी मिलना जरूरी होगा।