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सरकार बोली- सेस बढ़ने से नहीं बढ़ेंगे सिगरेट के दाम
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल
Updated Wed, 19 Jul 2017 12:28 PM IST
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जीएसटी काउंसिल द्वारा सिगरेट पर सेस बढ़ाये जाने से इसके दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार की तरफ से सीबीईसी की चेयरपर्सन वंजना शर्मा ने कहा कि कंपनसेशन सेस से सिगरेट के प्राइस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा सीबीईसी चेयरपर्सन ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस पर नजर रख रहे हैं। जीएसटी को सही तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट सचिव ने 200 अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो पूरे देश में व्यापारियों को आ रही मुश्किलों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने के बाद सिगरेट पर केंद्र और राज्यों की ओर से लगने वाले कर में आई कमी को सुधार लिया गया है।
सरकार ने सिगरेट पर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यानी जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट के मूल्य में जो कमी आई थी, वह मंगलवार से पूर्व की दरों पर ही बिकेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सोमवार को जीएसटी परिषद की हुई 19वीं बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद जेटली ने बताया कि सिगरेट पर जीएसटी की दर 28 फीसदी और एड वोलेरम पांच फीसदी सेस बरकरार रहेगी। सिर्फ कंपनसेशन सेस में बढ़ोतरी की जा रही है जिससे पांच हजार करोड़ रुपये की कर वसूली बढ़ेगी।
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Increase in the compensation cess is not going to increase the rates of cigarettes:Vanaja Sarna,CBEC Chairman
— ANI (@ANI_news) July 19, 2017
इसके अलावा सीबीईसी चेयरपर्सन ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस पर नजर रख रहे हैं। जीएसटी को सही तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट सचिव ने 200 अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो पूरे देश में व्यापारियों को आ रही मुश्किलों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं।
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GST implementation was closely monitored by PM.Cabinet Secy formed a team of 200 senior officers for smooth functioning: CBEC Chairman
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI_news) July 19, 2017
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने के बाद सिगरेट पर केंद्र और राज्यों की ओर से लगने वाले कर में आई कमी को सुधार लिया गया है।
सरकार ने सिगरेट पर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यानी जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट के मूल्य में जो कमी आई थी, वह मंगलवार से पूर्व की दरों पर ही बिकेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सोमवार को जीएसटी परिषद की हुई 19वीं बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद जेटली ने बताया कि सिगरेट पर जीएसटी की दर 28 फीसदी और एड वोलेरम पांच फीसदी सेस बरकरार रहेगी। सिर्फ कंपनसेशन सेस में बढ़ोतरी की जा रही है जिससे पांच हजार करोड़ रुपये की कर वसूली बढ़ेगी।