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टैक्स बकाया के पुराने मामलों में मिलेगी 70 फीसदी छूट, मुकदमे से भी मुक्ति, आज रात 12 बजे तक मौका
Tue, 31 Dec 2019 12:47 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 31 Dec 2019 12:47 AM IST
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सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स विभाग में टैक्स बकाया के पुराने मामलों को निपटाने के लिए विरासत विवाद समाधान योजना का फायदा लेने के लिए बस आज रात 12 बजे तक का मौका है। सबका विश्वास योजना के नाम से इस योजना में रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके लिए आगरा के संजय प्लेस स्थित सेंट्रल एक्साइज का ऑफिस रात 12 बजे तक खोला जाएगा।
सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर ललन कुमार ने बताया कि विरासत विवाद समाधान योजना में पुराने मामलों को निपटाने के साथ 70 फीसदी तक की छूट और मुकदमेबाजी से मुक्ति मिलेगी। 30 जन 2019 से पहले के जितने भी लंबित वाद हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा।
विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करके छूट का फायदा लिया जा सकता है। आगरा में अब तक 790 व्यापारी अपने पुराने मामलों को सुझलाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। विभाग के पास 915 केस हैं, जिनके निपटारे के लिए इस योजना में रजिस्ट्रेशन की उम्मीद थी।
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पुराने विवाद निपटाने के लिए करीब 90 फीसदी व्यापारियों ने इस योजना का फायदा अब तक उठाया है। जो व्यापारी अपने मामलों को निपटाना चाहते हैं, उनके लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त है, जिसके लिए विशेष रूप से कार्यालय रात 12 बजे तक खोला जाएगा।
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सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर ललन कुमार ने बताया कि विरासत विवाद समाधान योजना में पुराने मामलों को निपटाने के साथ 70 फीसदी तक की छूट और मुकदमेबाजी से मुक्ति मिलेगी। 30 जन 2019 से पहले के जितने भी लंबित वाद हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा।
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विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करके छूट का फायदा लिया जा सकता है। आगरा में अब तक 790 व्यापारी अपने पुराने मामलों को सुझलाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। विभाग के पास 915 केस हैं, जिनके निपटारे के लिए इस योजना में रजिस्ट्रेशन की उम्मीद थी।
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पुराने विवाद निपटाने के लिए करीब 90 फीसदी व्यापारियों ने इस योजना का फायदा अब तक उठाया है। जो व्यापारी अपने मामलों को निपटाना चाहते हैं, उनके लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त है, जिसके लिए विशेष रूप से कार्यालय रात 12 बजे तक खोला जाएगा।