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Yes Bank Case: संस्थापक राणा कपूर को राहत, 300 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में मिली जमानत
Wed, 16 Feb 2022 05:38 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Wed, 16 Feb 2022 05:38 PM IST
सार
Yes Bank Founder Rana Kapoor Granted Bail : यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को बुधवार को बड़ी राहत मिली। दरअसल, मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें बैंक में धोखाधड़ी के मामले में जमानत दे दी।
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यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत मिली।
- फोटो : एएनआई
विस्तार
यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को बुधवार को बड़ी राहत मिली। दरअसल, मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें बैंक में धोखाधड़ी के मामले में जमानत दे दी। गौरतलब है कि राणा पर 300 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी का आरोप है।
गौरतलब है कि ईडी ने राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज विधेय अपराध के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने जांच में इस कथित धोखाधड़ी के कारण बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। बता दें पिछले महीने, निचली अदालत ने कपूर को जमानत से राहत देने से इन्कार कर दिया था, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप सबसे गंभीर और गंभीर प्रकृति के थे।
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गौरतलब है कि ईडी ने राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज विधेय अपराध के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने जांच में इस कथित धोखाधड़ी के कारण बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। बता दें पिछले महीने, निचली अदालत ने कपूर को जमानत से राहत देने से इन्कार कर दिया था, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप सबसे गंभीर और गंभीर प्रकृति के थे।
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