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झटका: लूप टेलीकॉम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 1454 करोड़ रिफंड के लिए दायर की गई याचिका खारिज
Thu, 03 Mar 2022 01:02 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Thu, 03 Mar 2022 01:02 PM IST
सार
SC Dismisses Plea Of Loop Telecom: लूप टेलीकॉम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अदालत ने उसकी 1454 करोड़ रुपये के रिफंड की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
लूप टेलीकॉम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अदालत ने उसकी यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंस और 2जी स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में दिए गए 1454 करोड़ रुपये और इसके रद्द होने के बाद प्रतिष्ठा नुकसान के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वापसी की याचिका को खारिज कर दिया है।
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रतलब है कि ये पूरा मामला साल 2008 का है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कंपनी 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के मद्देनज़र रिफंड की मांग नहीं कर सकती। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने लूप टेलीकॉम के 21, 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने दूरसंचार विभाग को इन 21 सेवा क्षेत्रों में यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंस (यूएएस) के अनुदान के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में किए गए 1,454.94 करोड़ रुपये के भुगतान को वापस करने की मांग की थी। इस संबंध में कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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