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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   special PMLA court in Mumbai allows ED to confiscate 39 properties of fugitive economic offender Nirav Modi

Nirav Modi: भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को झटका, ED को मिली संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत

Thu, 20 Oct 2022 08:40 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 20 Oct 2022 08:40 PM IST
सार

विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा दिसंबर 2019 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था।

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special PMLA court in Mumbai allows ED to confiscate 39 properties of fugitive economic offender Nirav Modi
नीरव मोदी - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी को भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने नीरव मोदी और उसकी कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई या बंधक की गई 9 संपत्तियों की मांग करने वाले पीएनबी के आवेदन को भी अनुमति दे दी है। विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा दिसंबर 2019 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था।

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नीरव मोदी पर 7000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
बता दें कि नीरव मोदी ने पीएनबी से करीब 7000 करोड़ रुपये का घोटाला किया था। जिसके बाद वह विदेश भाग गया था। फिलहाल वह लंदन की एक जेल में है। भारत सरकार उसे वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रही है।  नीरव मोदी ने 2017 में अपनी कंपनी फायरस्टार डायमंड के जरिए प्रतिष्ठित रिदम हाउस बिल्डिंग खरीदी थी। उसका प्लान इसे हेरिटेज प्रॉपर्टी में बदलने का था। माना जाता है कि उसने ज्यादातर संपत्तियां पीएनबी घोटाले से हासिल रकम से खरीदी थी।

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