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Sebi: फंड हेराफेरी मामले में सेबी ने गौतम थापर पर लगाया पांच साल का प्रतिबंध, 30 करोड़ रुपये का जुर्माना
Wed, 05 Oct 2022 05:03 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 05 Oct 2022 05:03 AM IST
सार
नियामक ने मामले में कुल 11 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें एन नीलकांत, अतुल गुलाटी, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक शामिल हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
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विस्तार
बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को फंड की हेराफेरी और कंपनी के वित्तीय ब्योरे की गलत जानकारी देने के मामले में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर को पांच साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है।
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इसके अलावा तीन इकाइयों अवंता होल्डिंग्स, एक्शन ग्लोबल और सोलारिस इंडस्ट्रियल केमिकल्स को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, तीन अन्य व्यक्तियों कंपनी के पूर्व सीएफओ वीआर वेंकटेश और दो पूर्व निदेशक माधव आचार्य और बी हरिहरन को 6 महीने से 3 साल तक की अवधि के लिए बाजार में कारोबार पर रोक लगा दी है।
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नियामक ने मामले में कुल 11 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें एन नीलकांत, अतुल गुलाटी, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक शामिल हैं।
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थापर पर 10 करोड़ का जुर्माना भी
सेबी ने थापर पर 10 करोड़ रुपये का, जबकि तीन अन्य इकाइयों पर प्रत्येक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नीलकांत पर 10 लाख, गुलाटी पर 5 लाख और आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड एवं इंडसइंड बैंक पर प्रत्येक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।