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Sebi: फंड हेराफेरी मामले में सेबी ने गौतम थापर पर लगाया पांच साल का प्रतिबंध, 30 करोड़ रुपये का जुर्माना

Wed, 05 Oct 2022 05:03 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 05 Oct 2022 05:03 AM IST
सार

नियामक ने मामले में कुल 11 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें एन नीलकांत, अतुल गुलाटी, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। 

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Sebi bans Gautam Thapar for five years in fund misappropriation case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को फंड की हेराफेरी और कंपनी के वित्तीय ब्योरे की गलत जानकारी देने के मामले में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर को पांच साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। 

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इसके अलावा तीन इकाइयों अवंता होल्डिंग्स, एक्शन ग्लोबल और सोलारिस इंडस्ट्रियल केमिकल्स को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, तीन अन्य व्यक्तियों कंपनी के पूर्व सीएफओ वीआर वेंकटेश और दो पूर्व निदेशक माधव आचार्य और बी हरिहरन को 6 महीने से 3 साल तक की अवधि के लिए बाजार में कारोबार पर रोक लगा दी है। 
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नियामक ने मामले में कुल 11 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें एन नीलकांत, अतुल गुलाटी, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। 
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थापर पर 10 करोड़ का जुर्माना भी
सेबी ने थापर पर 10 करोड़ रुपये का, जबकि तीन अन्य इकाइयों पर प्रत्येक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नीलकांत पर 10 लाख, गुलाटी पर 5 लाख और आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड एवं इंडसइंड बैंक पर प्रत्येक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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