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रिटायर हुए सरकारी कर्मियों को समय पर मिलेगा GPF, सरकार ने जारी किया सख्त आदेश

Mon, 30 Jan 2017 01:57 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 30 Jan 2017 01:57 PM IST
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retire employees will get gpf in short time, government issues order

अब सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद ग्रॉस प्रोविडेंट फंड को लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने रिटायर हुए सरकारी कर्मियों के लिए बजट से पहले खुशखबरी दे दी है। अब ऐसे कर्मियों को रिटायर हो जाने के बाद उनको जीपीएफ लेने के लिए बैंकों और कार्यलायों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि, ऐसे भुगतान में देरी होने के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी। 

सरकार को मिली थी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें

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सरकार को पिछले कई महीनों से ऐसे आधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आ रही थीं, जिनमें अधिकारी जीपीएफ का भुगतान करने में देरी कर रहे थे। नियमों के अनुसार अगर जीपीएफ का भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद नहीं किया जाता है तो उस पर ब्याज देना होता है।

ऐसे में देरी से भुगतान होन से सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ता है।
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कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया आदेश

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केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सभी आधिकारियों को आदेश दिया है कि जीपीएफ का भुगतान करने में देरी नहीं की जाए। इसके लिए आवश्यक रुप से इसको संबंधित मंत्रालय के सचिव के विचारार्थ रखा जाएगा। 

सभी केंद्रीय विभागों को भेजे निर्देश में कहा गया है, ‘ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करेंगे ताकि उन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए जो भविष्य निधि के भुगतान में विलम्ब के दोषी पाये जाते हैं।’

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