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RBI: आरबीआई ने ₹36000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों के लिए री-इश्यू जारी करने का किया एलान, 22 अगस्त को नीलामी
Tue, 19 Aug 2025 01:18 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 19 Aug 2025 01:18 PM IST
सार
Reserve Bank of India: सरकार ने 22 अगस्त, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से आयोजित नीलामी के जरिए 36,000 करोड़ रुपये की कुल अधिसूचित राशि के साथ दो सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) को फिर से जारी करने का एलान किया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
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भारतीय रिजर्व बैंक
- फोटो : ANI
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विस्तार
सरकार ने 22 अगस्त, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से आयोजित नीलामी के जरिए 36,000 करोड़ रुपये की कुल अधिसूचित राशि के साथ दो सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) को फिर से जारी करने का एलान किया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पुनर्निर्गम (री-इश्यू) में 5.91 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति (जीएस) 2028 के 6,000 करोड़ रुपये और 6.33 प्रतिशत जीएस 2035 के 30,000 करोड़ रुपये शामिल होंगे।
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इसके अलावा, सरकार के पास दोनों प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के खिलाफ 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी आरबीआई के मुंबई कार्यालय में होगी। आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोलियां प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 से 11:00 बजे के बीच स्वीकार की जाएंगी, जबकि प्रतिस्पर्धी बोलियां उसी दिन सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक स्वीकार की जाएंगी।
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प्रतिस्पर्धी बोलियां मुख्य रूप से बड़े संस्थानों द्वारा रखी जाती हैं, जहां वे उस उपज या मूल्य को उद्धृत करते हैं जिस पर वे खरीदना चाहते हैं, और आवंटन नीलामी में तय कट-ऑफ पर निर्भर करता है। छोटे निवेशकों और पात्र संस्थानों के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों को किसी भी उपज या मूल्य को उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं होती है; इसके बजाय, प्रतिभूतियों को औसत नीलामी मूल्य पर आवंटित किया जाता है।
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सरकार ने पात्र व्यक्तियों और संस्थानों सहित गैर-प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आवंटन के प्रावधान भी रखे हैं। सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के तहत बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आरक्षित रहेगा। सफल बोलीदाताओं को 25 अगस्त, 2025 को भुगतान करना होगा, जो पुनर्निर्गम की तिथि भी होगी। भुगतान में मूल निर्गम या अंतिम कूपन भुगतान की तिथि से 24 अगस्त, 2025 तक अर्जित ब्याज शामिल होगा।