एक सितंबर 2020 यानी आज से भारत में नौ बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें अनलॉक-4 के दिशानिर्देश, लोन ईएमआई, गैस सिलिंडर के दाम, जीएसटी भुगतान, जमीन जायदाद पर स्टांप ड्यूटी शुल्क, हवाई सफर, किसान क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, आदि से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।
जरूरी खबर: आज से बदले गैस सिलिंडर, HDFC क्रेडिट कार्ड, लोन व हवाई सफर सहित ये नौ नियम
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तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में सितंबर में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर की कीमत में गिरावट आई है।
जुलाई में इतना बढ़ा था दाम
आईओसीएल की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगस्त में जो दाम थे, वहीं सितंबर महीने में जारी रहेंगे। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर-सब्सिडी एलपीजी सिलिंडर 594 रुपये पर स्थिर है। कोलकाता में इसका दाम 620.50 रुपये, मुंबई में 594 रुपये और चेन्नई में 610.50 रुपये है।
19 किलोग्राम वाले सिलिंडर की कीमत में बदलाव
19 किलोग्राम वाले सिलिंडर की कीमत कंपनियों ने कम की है। दिल्ली में यह 1135.50 रुपये से घटकर 1133.50 रुपये का हो गया है। कोलकाता में 1198.50 रुपये से 1196.50 रुपये, मुंबई में 1091 रुपये से 1089 रुपये और चेन्नई में 1253 रुपये से कम होकर 1250 रुपये का हो गया है।
खत्म हो रही लोन मोरेटोरियम की सुविधा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोरोना वायरस महामारी के समय में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी, जिसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई। अब ग्राहक इस बात से चिंतित हैं कि इसके बाद उनके लोन का क्या होगा। एक सितंबर से उन कर्जधारकों को भी लोन की किस्त भरनी होगी जो मोरेटोरियम सुविधा का लाभ ले रहे थे। हालांकि आरबीआई कर्जधारकों की चिंताओं को दूर करते हुए लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आया है। सितंबर से ईएमआई का भुगतान नहीं करने पर क्रेडिट रेटिंग पर असर पड़ेगा। पहले जिन ग्राहकों ने छह महीनों की अवधि में अधिस्थगन की सुविधा ली थी, उनके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा था।
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जीएसटी भुगतान में देरी करना पड़ेगा भारी
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में देरी की स्थिति में एक सितंबर से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था।
39वीं बैठक में लिया गया था निर्णय
केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने मार्च में अपनी 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि एक जुलाई, 2017 से शुद्ध कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि एक सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा।
हवाई सफर होगा महंगा
प्लेन से सफर करने वाले लोगों को अब अपनी जेब और अधिक ढीली करनी पड़ेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वसूलने का फैसला किया है। इस संदर्भ में सरकारी अधिकारियों ने ने कहा कि हवाई यात्रा थोड़ा महंगा होगा और घरेलू यात्रियों के लिए एएसएफ को सितंबर से शुरू होने वाले 150 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये कर दिया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय यात्री एक सितंबर से एएसएफ के रूप में 4.85 अमेरिकी डॉलर के बदले 5.2 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेंगे।
एयरलाइंस यात्रियों द्वारा टिकट बुक किए जाने के समय एएसएफ वसूलती है फिर सरकार को देती है। इसका काम देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है।