जीएसटीः 97 हजार करोड़ से अधिक की हुई कमाई, केंद्र के खजाने में आया इतना पैसा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नवंबर महीने में केंद्र व राज्य सरकारों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से 97 हजार करोड़ की कमाई हुई। हालांकि यह अक्तूबर के मुकाबले 3 हजार करोड़ रुपये कम रही। अक्तूबर में जीएसटी से कुल कमाई एक लाख करोड़ रुपये के पार चली गई थी। इससे पहले सितंबर में 94442 करोड़ रुपये की कमाई केंद्र व राज्य सरकारों को हुई थी।
केंद्र के हिस्से में आया इतना हिस्सा
जीएसटी से कुल कमाई 97637 करोड़ रुपये रहीं, जिसमें सीजीएसटी 16812 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 23070 करोड़ रुपये और आईजीएसटी 49726 करोड़ रुपये रहा। वहीं सेस से 8031 करोड़ रुपये सरकार को प्राप्त हुए।
Total no. of GSTR 3B Returns filed for month of October up to 30th November 2018 is 69.6 lakh. Govt has settled Rs 18,262 cr to CGST& Rs 15,704 crore to SGST from IGST as regular settlement. Rs 11,922 cr has been released to states as GST compensation for months of Aug-Sep, 2018
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) December 1, 2018
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कलेक्शन के पीछे बहुत बड़ी वजह है। उन्होंने अपने ट्विट में कहा है कि टैक्स दरों में कमी, टैक्स चोरी पर लगाम लगाने से यह सफलता मिली है।अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 93,690 करोड़ रुपये रहा था।
अक्तूबर से लागू हुआ टीडीएस, टीसीएस का नियम
केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधानों को एक अक्तूबर से लागू कर दिया है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम के मुताबिक, अधिसूचित कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस काटना जरूरी होगा। साथ ही, राज्य कानूनों के तहत राज्य एक फीसदी टीडीएस वसूलेंगे।