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राहत: निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट 30 जून 2024 तक जारी रहेगी, सरकार ने किया ये एलान

Tue, 26 Sep 2023 10:16 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 26 Sep 2023 10:16 PM IST
सार

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) में उन करों और शुल्कों की वापसी का प्रावधान है जो निर्यातकों द्वारा वस्तुओं के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया में वहन किए जाते हैं और जिनमें केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है।

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Govt extends export benefits under RoDTEP scheme till June 2024
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत 30 जून 2024 तक समर्थन जारी रखने का एलान किया है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) में उन करों और शुल्कों की वापसी का प्रावधान है जो निर्यातकों द्वारा वस्तुओं के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया में वहन किए जाते हैं और जिनमें केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत राहत नहीं दी जा रही है।

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यह योजना सितंबर 2021 से चालू है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''आरओडीटीईपी समर्थन जो 30 सितंबर 2023  तक अधिसूचित किया गया था, उसे अब मौजूदा निर्यात वस्तुओं के समान दरों पर 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। यह पहल निर्यातक समुदाय को बेहतर शर्तों पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में निर्यात अनुबंधों पर बातचीत करने में मदद करेगा।

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