राहत: निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट 30 जून 2024 तक जारी रहेगी, सरकार ने किया ये एलान
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 26 Sep 2023 10:16 PM IST
सार
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) में उन करों और शुल्कों की वापसी का प्रावधान है जो निर्यातकों द्वारा वस्तुओं के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया में वहन किए जाते हैं और जिनमें केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया