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FSSAI Warning: ई-कॉमर्स साइटों को खाद्य नियामक की चेतावनी, नियम तोड़ने पर कार्रवाई; पोर्टल पर देना होगा विवरण
Wed, 09 Jul 2025 08:22 AM IST
शुभम कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शुभम कुमार
Updated Wed, 09 Jul 2025 08:22 AM IST
सार
एफएसएसएआई की सीईओ जी. कमला वर्धन राव ने ई-कॉमर्स कंपनियों को चेताया कि यदि खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 70 प्रमुख ई-कॉमर्स प्रतिनिधियों को बढ़ते ऑनलाइन बाजार में उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया।
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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर ई-कॉमर्स मंचों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। प्रमुख ई-कॉमर्स मंचों के 70 प्रतिनिधियों के साथ एफएसएसएआई की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बैठक के बाद यह चेतावनी दी गई।
बयान के मुताबिक एफएसएसएआई की सीईओ जी कमला वर्धन राव ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने पर इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार में खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया।
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एफएसएसएआई की सीईओ जी कमला वर्धन राव का निर्देश
मामले में राव ने सभी ई-कॉमर्स इकाइयों को उपभोक्ताओं को दी जाने वाली प्रत्येक रसीद, चालान और कैश मेमो पर अपने एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण नंबर को प्रमुखता से दर्शाने का निर्देश दिया। नियामक ने ई-कॉमर्स इकाइयों को अपने संचालन से जुड़े सभी गोदामों और भंडारण केंद्रों का विवरण एफओएससीओएस पोर्टल पर देने को कहा गया है। बैठक में उपभोक्ता इंटरफेस पर खाद्य उत्पादों के लिए उपयोग की समाप्ति तिथि/उपयोग करने की तिथि प्रदर्शित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई।
राव ने सभी इन कंपनियों को अपने सभी गोदामों और भंडारण केंद्रों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही ई-कॉमर्स संचालन से जुड़े सभी गोदामों को एफएसएसएआई द्वारा पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।
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बयान के मुताबिक एफएसएसएआई की सीईओ जी कमला वर्धन राव ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने पर इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार में खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया।
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एफएसएसएआई की सीईओ जी कमला वर्धन राव का निर्देश
मामले में राव ने सभी ई-कॉमर्स इकाइयों को उपभोक्ताओं को दी जाने वाली प्रत्येक रसीद, चालान और कैश मेमो पर अपने एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण नंबर को प्रमुखता से दर्शाने का निर्देश दिया। नियामक ने ई-कॉमर्स इकाइयों को अपने संचालन से जुड़े सभी गोदामों और भंडारण केंद्रों का विवरण एफओएससीओएस पोर्टल पर देने को कहा गया है। बैठक में उपभोक्ता इंटरफेस पर खाद्य उत्पादों के लिए उपयोग की समाप्ति तिथि/उपयोग करने की तिथि प्रदर्शित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई।
राव ने सभी इन कंपनियों को अपने सभी गोदामों और भंडारण केंद्रों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही ई-कॉमर्स संचालन से जुड़े सभी गोदामों को एफएसएसएआई द्वारा पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।
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