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CBDT: सीबीडीटी ने ई-अपील योजना की अधिसूचना जारी की, जानें कैसे होगा अपीलों का निपटारा
Tue, 30 May 2023 07:20 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 30 May 2023 07:20 PM IST
सार
CBDT: ‘ई-अपील योजना, 2023’ के तहत संयुक्त आयुक्त (अपील) अपने समक्ष दायर अपीलों का निपटान करेंगे या उनका आवंटन और हस्तांतरण करेंगे। ई-अपील का क्रियान्वयन एक प्रगतिशील कदम है। इससे अधिक दक्ष, पहुंचवाली और जवाबदेह कर प्रणाली सुनिश्चित हो सकेगी।
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सीबीडीटी
- फोटो : Social media
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विस्तार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ई-अपील योजना से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिये अपीलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर करना और उनका निपटारा करना सुनिश्चित हो सकेगा। ‘ई-अपील योजना, 2023’ के तहत संयुक्त आयुक्त (अपील) अपने समक्ष दायर अपीलों का निपटान करेंगे या उनका आवंटन और हस्तांतरण करेंगे।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी अपीलों की सुनवाई
ऐसे मामलों जिनमें आयकरदाता ने कर अधिकारी के आकलन आदेश के खिलाफ अपील की है, की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी हो सकेगी। नांगिया एंडरसन इंडिया के भागीदार नीरज अग्रवाल ने कहा कि ई-अपील का क्रियान्वयन एक प्रगतिशील कदम है। इससे अधिक दक्ष, पहुंचवाली और जवाबदेह कर प्रणाली सुनिश्चित हो सकेगी।
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