{"_id":"5de25bbb8ebc3e550115f29e","slug":"porsche-911-car-detained-in-ahmedabad-and-slapped-fine-of-rs-9-lakh-80-thousand","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो करोड़ की कार का 9.8 लाख रुपये का चालान कटा, नहीं थे ये जरूरी कागजात","category":{"title":"Bizarre News","title_hn":"हटके खबर","slug":"bizarre-news"}}
दो करोड़ की कार का 9.8 लाख रुपये का चालान कटा, नहीं थे ये जरूरी कागजात
Sat, 30 Nov 2019 05:43 PM IST
सोनू शर्मा
फीचर डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
फीचर डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सोनू शर्मा
Updated Sat, 30 Nov 2019 05:43 PM IST
विज्ञापन
दो करोड़ की कार, चालान कटा 9.8 लाख रुपये का
- फोटो : Twitter
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद से कई गाड़ियों के भारी-भरकम चालान काटे गए हैं, लेकिन इतना नहीं जितने का चालान शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में एक गाड़ी का काटा गया। यहां के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने पोर्श 911 स्पोर्ट्स कार के मालिक पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कार की कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई जा रही है।
अहमदाबाद पुलिस ने शुक्रवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी कि उन्होंने नियमित जांच के दौरान एक पोर्शे कार जब्त की, जो बिना नंबर प्लेट के सड़क पर चल रही थी। साथ ही कार के वैध दस्तावेज भी नहीं थे। इसके बाद परिवहन अधिकारियों ने सभी तरह के बकाया टैक्स समेत कार पर 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
पुलिस उपायुक्त तेजस पटेल ने बताया कि कार मालिक को अब जुर्माने की रकम आरटीओ के भरनी होगी और कार वापस लेने के लिए रसीद के साथ आना होगा। उसके बाद ही कार को छोड़ा जाएगा।
विज्ञापन
इससे पहले ओडिशा के संबलपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक ट्रक मालिक पर 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसमें सामान्य अपराध, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, इंश्योरेंस समेत कई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन शामिल था। बता दें कि एक सितंबर, 2019 को देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था।
विज्ञापन
अहमदाबाद पुलिस ने शुक्रवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी कि उन्होंने नियमित जांच के दौरान एक पोर्शे कार जब्त की, जो बिना नंबर प्लेट के सड़क पर चल रही थी। साथ ही कार के वैध दस्तावेज भी नहीं थे। इसके बाद परिवहन अधिकारियों ने सभी तरह के बकाया टैक्स समेत कार पर 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
विज्ञापन
पुलिस उपायुक्त तेजस पटेल ने बताया कि कार मालिक को अब जुर्माने की रकम आरटीओ के भरनी होगी और कार वापस लेने के लिए रसीद के साथ आना होगा। उसके बाद ही कार को छोड़ा जाएगा।
विज्ञापन
इससे पहले ओडिशा के संबलपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक ट्रक मालिक पर 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसमें सामान्य अपराध, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, इंश्योरेंस समेत कई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन शामिल था। बता दें कि एक सितंबर, 2019 को देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था।
During a routine checking in Ahmedabad West. Porsche 911 was caught by PSI MB Virja. The vehicle had No Number Plate and Valid Documents. Vehicle detained and slapped fine of Rs. 9 Lakh 80 Thousand (9,80,000 INR). #AhmedabadPolice #Rules4All pic.twitter.com/runtd5k8dX
— Ahmedabad Police (@AhmedabadPolice) November 29, 2019