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दो करोड़ की कार का 9.8 लाख रुपये का चालान कटा, नहीं थे ये जरूरी कागजात

Sat, 30 Nov 2019 05:43 PM IST
सोनू शर्मा फीचर डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
फीचर डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनू शर्मा Updated Sat, 30 Nov 2019 05:43 PM IST
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Porsche 911 car detained in Ahmedabad and slapped fine of RS 9 Lakh 80 Thousand
दो करोड़ की कार, चालान कटा 9.8 लाख रुपये का - फोटो : Twitter
नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद से कई गाड़ियों के भारी-भरकम चालान काटे गए हैं, लेकिन इतना नहीं जितने का चालान शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में एक गाड़ी का काटा गया। यहां के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने पोर्श 911 स्पोर्ट्स कार के मालिक पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कार की कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई जा रही है। 
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अहमदाबाद पुलिस ने शुक्रवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी कि उन्होंने नियमित जांच के दौरान एक पोर्शे कार जब्त की, जो बिना नंबर प्लेट के सड़क पर चल रही थी। साथ ही कार के वैध दस्तावेज भी नहीं थे। इसके बाद परिवहन अधिकारियों ने सभी तरह के बकाया टैक्स समेत कार पर 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। 
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पुलिस उपायुक्त तेजस पटेल ने बताया कि कार मालिक को अब जुर्माने की रकम आरटीओ के भरनी होगी और कार वापस लेने के लिए रसीद के साथ आना होगा। उसके बाद ही कार को छोड़ा जाएगा। 
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इससे पहले ओडिशा के संबलपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक ट्रक मालिक पर 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसमें सामान्य अपराध, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, इंश्योरेंस समेत कई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन शामिल था। बता दें कि एक सितंबर, 2019 को देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था। 

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