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कोर्ट ने किशोर को दी दलित क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ाने की सजा!

Sun, 22 Jan 2017 03:41 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 22 Jan 2017 03:41 PM IST
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teach the Dalits in juvenile court sentence
कोर्ट

 बिहार में शराब मामले में एक जुवेनाइल अदालत ने शनिवार को एक किशोर को दलित क्षेत्र में छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने और उसके बाद अदालत में मरीजों की सेवा करने की सजा सुनाई है। किशोर शेखपुरा जिले में शराब बेचते हुए पकड़ा गया था।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट जिगर सहा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जुवेनाइल अदालत ने नाबालिग को तीन महीने दलित क्षेत्र में गरीब बच्चों को ट्यूशन देने का आदेश दिया। इस अवधि के बाद किशोर को सदर अस्पताल के फिजियोथरेपी वॉर्ड में सेवाएं प्रदान करने का भी निर्देश दिया। 
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 पिछले साल अप्रैल से पूरे राज्य में शराब पर प्रतिबंध के बावजूद किशोर को अवैध रूप से एक देशी शराब विनिर्माण इकाई को चलाने का दोषी पाया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक एके दुबे ने कहा पुलिस ने हाल ही में जिले के अरियारि पुलिस स्टेशन के तहत अवैध रूप से एक देशी शराब विनिर्माण इकाई का पर्दाफाश किया था और जांच में इस शराब ठेके को चलाने के लिए एक किशोर को दोषी पाया गया। 

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