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Bihar News: कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली घर में एंट्री, 13 साल बाद यूपी पुलिस के साथ पहुंची पीड़िता

Mon, 03 Mar 2025 11:38 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 03 Mar 2025 11:38 AM IST
सार

Siwan: पीड़िता ने बताया कि वह केस संख्या 4262/18 के तहत कोर्ट के आदेश पर इश्तेहार चस्पा करवाने आई थी। उसे सूचना मिली थी कि उसका पति दूसरी शादी कर चुका है। उसने कहा, "मेरी एक बच्ची है। मेरे पिता हेडमास्टर थे और शादी में 20 लाख रुपये दहेज दिए गए थे। अब मैं मायके लौट रही हूं।"

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Even after court's order, entry was not allowed in the house, so the victim reached there with UP police
यूपी पुलिस के साथ ससुराल पहुंची महिला - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

पति से अलग रहने के 13 साल बाद कोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस के साथ ससुराल पहुंची महिला को घर में एंट्री नहीं मिली। पति द्वारा दूसरी शादी कर लेने की बात सामने आई, जिससे मामला और उलझ गया। घटना जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के लंगड़पूरा गांव की है, जहां यूपी पुलिस के साथ पहुंची पीड़िता को ससुराल वालों ने घर में घुसने से रोक दिया।
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क्या है मामला?
लंगड़पूरा निवासी कृष्ण नंदन मिश्र, जो मैरवा के एक बड़े व्यापारी हैं, ने वर्ष 2012 में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। पीड़िता के अनुसार, शादी में दहेज के रूप में 20 लाख रुपये दिए गए थे। कुछ ही महीनों बाद ससुराल पक्ष द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी बीच उसने एक बच्ची को जन्म दिया। मामला इतना बढ़ गया कि उसे चार माह की बच्ची के साथ मायके जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
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बाद में मामला देवरिया जिले के फैमिली कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने पीड़िता के हक में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि पति उसे गृहस्थी वाले घर में सुविधा के साथ रखेगा। लेकिन जब 13 साल बाद यूपी पुलिस के साथ महिला ससुराल पहुंची, तो वहां हंगामा हो गया।
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ससुराल वालों ने किया विरोध
जैसे ही पुलिस के साथ पीड़िता घर पहुंची, ससुराल वालों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। पीड़िता के भसुर (पति के बड़े भाई) ने कहा कि मामला उनके छोटे भाई से जुड़ा है और यह घर उनका है। उन्होंने दावा किया कि पीड़िता के पति को उनके गांव में अलग से संपत्ति का हिस्सा दे दिया गया है। इस बयान के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और वापस लौट गई।

पीड़िता का आरोप
पीड़िता ने बताया कि वह केस संख्या 4262/18 के तहत कोर्ट के आदेश पर इश्तेहार चस्पा करवाने आई थी। उसे सूचना मिली थी कि उसका पति दूसरी शादी कर चुका है। उसने कहा, "मेरी एक बच्ची है। मेरे पिता हेडमास्टर थे और शादी में 20 लाख रुपये दहेज दिए गए थे। अब मैं मायके लौट रही हूं।"


पुलिस का बयान
मैरवा थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि यूपी पुलिस के साथ कोर्ट के आदेश पर वे मौके पर पहुंचे थे। वहां घर के मालिक (पीड़िता के भसुर) ने बताया कि पीड़िता के पति को गांव में अलग से संपत्ति दी गई है, इसलिए वह इस घर में नहीं रहते। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यूपी पुलिस को हर संभव सहयोग दिया गया है।
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