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Pappu Yadav Bail: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में जमानत, 8 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी
Tue, 10 Feb 2026 02:58 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Tue, 10 Feb 2026 02:58 PM IST
सार
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सुबह से ही उनके समर्थक कोर्ट के बाहर जमा थे।
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पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Pappu Yadav Bail: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंगलवार को MP-MLA कोर्ट से 31 साल पुराने मामले में जमानत मिल गई। हालांकि, वे फिलहाल बेऊर जेल में ही रहेंगे। कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े मामलों में पुलिस ने पप्पू यादव की प्रोडक्शन रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसका मतलब है कि पप्पू यादव अभी जेल में ही रहेंगे। जमानत पर सुनवाई के लिए पप्पू यादव करीब 12:30 बजे बेऊर जेल से कोर्ट पहुंचे थे। दोपहर 2 बजे बेल पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान पप्पू यादव कोर्ट में व्हीलचेयर पर बैठे नजर आए।
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31 साल पुराने मामले में हुई गिरफ्तारी
पप्पू यादव की गिरफ्तारी शुक्रवार को 31 साल पुराने एक मामले में हुई थी। आरोप है कि वे NEET छात्रा की मौत के मामले को उठा रहे थे, इसी कारण उनकी गिरफ्तारी की गई। सोमवार को ही उनके वकील जमानत याचिका दाखिल करने वाले थे, लेकिन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के कारण सभी न्यायिक कार्य ठप हो गए थे। इसके चलते कोर्ट बंद कर दिया गया और पप्पू यादव की जमानत समेत अन्य मामलों की सुनवाई टाल दी गई।
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