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बिहार में ठेकेदार के यहां कार्यरत लोगों को अनिवार्य रूप से चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा : मुख्य सचिव
Fri, 22 Jan 2021 03:55 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, पटना।
अमर उजाला ब्यूरो, पटना।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 22 Jan 2021 03:55 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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अब बिहार में ठेकेदार के यहां काम करने वाले लोगों को जिले के एसपी के यहां से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यह फैसला बृहस्पतिवार को बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल की समीक्षा बैठक में लिया गया ।
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दीपक कुमार ने कहा की जो लोग ठेकेदार के साथ काम करेंगे उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से देना होगा।
पब्लिक कॉन्ट्रेक्ट जैसे बस स्टैंड, सब्जी बाजार या इस तरह के अन्य कॉन्ट्रेक्ट होंगे उनमें ठेकेदारों द्वारा जितने भी कर्मचारी लगाए जाएंगे उन्हें उन कर्मचारियों को एक पहचान पत्र भी देना होगा। सरकार के किसी भी ठेके को हासिल करने वाले ठेकेदारों को अब पहले चरित्र प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा।
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इतना ही नहीं पब्लिक से जुडे़ ठेके में जितने भी कर्मचारी काम में लगाए जाएंगे ठेकेदार को उनका चरित्र प्रमाण-पत्र भी सरकार को देना होगा। हाल ही में पुलिस महानिदेशक ने इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या में एयरपोर्ट पार्किंग ठेका के विवाद की आशंका जताई थी।
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