फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Patna News ›   Patna News: National Consumer Disputes Redressal Commission says all pending cases will be settled in 2 years

Bihar: उपभोक्ता हितों की रक्षा को लेकर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा- दो साल में निपटेंगे सभी लंबित मामले

Sun, 08 Jun 2025 09:18 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Sun, 08 Jun 2025 09:18 PM IST
सार

Patna News: न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

विज्ञापन
Patna News: National Consumer Disputes Redressal Commission says all pending cases will be settled in 2 years
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरेश्वर प्रताप शाही तथा अन्य - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष और पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही ने उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए आयोग पूरी तरह कटिबद्ध है। वे अपने सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह सह उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह आयोजन राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के नवनिर्मित भवन में किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी बात रखी और उपभोक्ता कानून के महत्व पर प्रकाश डाला।

विज्ञापन

 
‘उपभोक्ता हित सर्वोपरि’
न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही ने अपने संबोधन में उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में आयोग की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया और कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है कि किसी भी उपभोक्ता को अपने अधिकारों के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- Bihar Election: चिराग पासवान का बड़ा एलान, कहा- NDA की मजबूती के लिए मेरी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव
विज्ञापन
विज्ञापन

 
‘दो साल में होगा लंबित मामलों का निपटारा’
कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि आयोग उन उपभोक्ताओं के मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने में जुटा है, जो वर्षों से न्याय के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि आयोग में लंबित सभी मामलों का निपटारा अगले दो वर्षों के भीतर कर लिया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली को और तेज करने का संकल्प लिया है, ताकि उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत मिल सके।
 
‘पुराने मामलों पर प्राथमिकता की जरूरत’
पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने अपने संबोधन में पुराने मामलों के निपटारे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने आयोग की इस पहल की सराहना कर कहा कि यह कदम उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पुराने मामलों के समाधान के लिए विशेष सुनवाई और तेज प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हो।

 
उपभोक्ता कानून में व्यापक बदलाव
कार्यक्रम में महाधिवक्ता पीके शाही ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 1986 के उपभोक्ता कानून में समय के साथ बहुत व्यापक बदलाव हुए हैं। इन बदलावों ने जिला फोरम और आयोग की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें जिला फोरम और आयोग उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की सलाह भी दी।

यह भी पढ़ें- Bihar News: जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, दारोगा, बेटे और भतीजे को लगी गोली; दो लोगों की हालत गंभीर
 
कानून की बारीकियों पर चर्चा
न्यायमूर्ति डॉ अंशुमान ने अपने संबोधन में उपभोक्ता कानून की बारीकियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ताओं को न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें एक मजबूत मंच भी प्रदान करता है, जहां वे अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने इस कानून के विभिन्न प्रावधानों और उनके व्यावहारिक उपयोग पर चर्चा की, जिससे उपभोक्ता अपनी समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed