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Bihar: जंगल का कानून तोड़ना पड़ा भारी, संरक्षित साही को मारकर बेचा रहा था मांस, आरोपी को वन विभाग ने दबोचा

Sat, 18 Apr 2026 06:40 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास Published by: पटना ब्यूरो Updated Sat, 18 Apr 2026 06:40 PM IST
सार

Bihar: रोहतास जिले में संरक्षित वन्यजीव साही के शिकार का मामला सामने आया है, जिसमें वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बरामद मांस और हथियार के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है, जबकि वन विभाग ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है।

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one arrested in rohtas for hunting protected animal sahil wildlife protection act bihar
घटनास्थल पर जांच करती वन विभाग की टीम

विस्तार

रोहतास जिले से वन्यजीवों के शिकार का एक हैरतअंगेज मामला प्रकाश में आया है। शनिवार को वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आरोपी की पहचान बड्डी थाना क्षेत्र के दर्शना गांव निवासी अक्षय पासी के रूप में हुई है।

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साही का मांस बरामद, एक गिरफ्तार

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मामले में डीएफओ स्टालिन फिडल के. कुमार ने बताया कि वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहतास जिले के बड्डी थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्शना गांव में एक साही को मारकर उसके मांस को कुछ लोगों द्वारा बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की एक विशेष टीम घटनास्थल पर पहुंची और एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वनपाल विनय राम के अनुसार आरोपी के पास से साही का मांस, कांटा तथा शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए गए हैं। मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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जांच में जुटी वन विभाग की टीम
वन्यजीवों के शिकार के गंभीर अपराध को देखते हुए वन विभाग की एक विशेष टीम पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है, ताकि इस अपराध से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। इसके अलावा वन विभाग संगठित तस्करी की संभावना को देखते हुए भी मामले की छानबीन कर रही है। डीएफओ ने बताया कि साही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित प्राणी है, जिसका शिकार और तस्करी करना गंभीर अपराध है। इसके तहत अधिकतम 7 वर्ष तक कारावास की सजा का प्रावधान है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वन्यजीवों के शिकार से जुड़े किसी भी मामले की सूचना तुरंत वन विभाग को दें।

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