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Bihar News: बिहार में मोडीफाइड ‘डीजे गाड़ियों’ पर लगेगी रोक, मंत्री ने विधान परिषद में दी जानकारी

Thu, 19 Feb 2026 06:45 PM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 19 Feb 2026 06:45 PM IST
सार

Bihar News: बिहार में मोडीफाइड ‘डीजे गाड़ियों’ की बढ़ती समस्या को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अगले 15 दिनों में राज्यव्यापी जांच अभियान शुरू किया जाएगा। बिना अनुमति वाले और पंजीकरण छुपाने वाले वाहन तुरंत प्रतिबंधित किए जाएंगे और जुर्माना व दंड भी लगाया जाएगा।

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Modified DJ vehicles will be banned in Bihar  minister informed in Legislative Council
मंत्री श्रवण कुमार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार में इन दिनों सड़कों पर अक्सर ऐसी गाड़ियां दिखाई देती हैं जिन्हें मोडीफाइड करके डीजे गाड़ी बना दिया जाता है। जब ये गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं, तो तेज आवाज में गाना बजाते हुए चलती हैं। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तेज आवाज की वजह से बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। ऐसे में सरकार ने इन गाड़ियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में दी।

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MLC ने सदन में उठाया सवाल
बता दें कि बिहार विधान परिषद में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए सरकार से सवाल किया कि राज्य में कई वाहनों में मोडिफिकेशन करके पंजीकरण नंबर छिपा दिए जाते हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। इसके साथ ही इन गाड़ियों पर तेज रफ्तार में डीजे बजाया जाता है। इसके रोकथाम के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है।

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सरकार शुरू करने जा रही जांच अभियान
इस सवाल का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसी गाड़ियों पर सरकार का ध्यान गया है। अगले 15 दिनों में राज्यव्यापी जांच शुरू की जाएगी, ताकि ऐसे वाहनों की पहचान की जा सके जिनमें अनधिकृत बदलाव किए गए हों और जो बिना अनुमति के संचालित हो रहे हों। मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति वाले ‘डीजे’ वाहन पाए जाने पर उन्हें तुरंत प्रतिबंधित किया जाएगा और उनके पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 52 और 55(5) का हवाला देते हुए कहा कि नियम तोड़ने पर जुर्माना और दंड भी लगाया जाएगा।


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