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ECI On SIR: बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा होने की ओर, रिपोर्ट में दावा- एक लाख वोटर लापता

Wed, 23 Jul 2025 06:29 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/नई दिल्ली Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Wed, 23 Jul 2025 06:29 PM IST
सार

ECI On SIR: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 23 जुलाई 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 98.01% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। पढ़ें पूरी खबर...।

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ECI On SIR: First phase of Bihar voter list revision nears completion, more than 98% voters covered
चुनाव आयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार में 24 जून 2025 से शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का पहला चरण अपने अंतिम दौर में है। इस महाभियान का उद्देश्य राज्य में यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति नामांकित न हो। 23 जुलाई 2025 तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 98.01% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में अब तक 20 लाख मृत मतदाताओं, 28 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं और सात लाख ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं।

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‘एक लाख मतदाता हैं लापता’
इसके अलावा एक लाख मतदाता ऐसे हैं जो वर्तमान में संपर्क से बाहर यानी लापता हैं, जबकि 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म अब तक वापस नहीं मिले हैं। हालांकि अब तक 7.17 करोड़ मतदाताओं के प्रपत्र (90.89%) प्राप्त होकर डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जिससे यह प्रक्रिया अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है।
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राजनीतिक दलों के BLAs को दी गई प्राथमिक सूचियां
20 जुलाई 2025 को उन मतदाताओं की सूची जो या तो अपात्र पाए गए हैं या जिन्होंने अब तक अपने गणना प्रपत्र (Enumeration Form) जमा नहीं किए हैं, उन्हें राज्य की 12 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) के साथ साझा कर दिया गया है। यह कदम पारदर्शिता और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
 
बाहर रहने वाले बिहारवासियों के लिए विकल्प
जो बिहार के मतदाता अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रह रहे हैं और किसी अन्य राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए भी फॉर्म भरने के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। वे https://electors.eci.gov.in पोर्टल या ECINet मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वे फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर उसे भर और हस्ताक्षर करके या तो किसी परिजन के माध्यम से अपने बीएलओ को भेज सकते हैं, या उसका फोटो/स्कैन कर WhatsApp के जरिए BLO को भेज सकते हैं।

 
फॉर्म जमा करने वाले मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल होंगे
जिन मतदाताओं ने सफलतापूर्वक अपने प्रपत्र जमा किए हैं, उनके नाम आगामी ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाएंगे। मतदाता इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उनका फॉर्म जमा हुआ या नहीं, इसके लिए आयोग ने https://electors.eci.gov.in/home/enumFormTrack# लिंक उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जिन मतदाताओं ने अपने फॉर्म में मोबाइल नंबर दर्ज किया है, उन्हें SMS के जरिए सूचना भेजी जा चुकी है।

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ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन और दावा-आपत्ति की समयसीमा
एक अगस्त 2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण की समाप्ति पर ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को सूची में नाम गलत तरीके से शामिल दिखाई दे या किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो एक सितंबर 2025 तक वह संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO या AERO के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसी तरह यदि कोई पात्र मतदाता सूची में अपना नाम नहीं पाता है, तो वह भी एक सितंबर 2025 तक दावा प्रस्तुत कर सकता है।

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