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Toll Tax SH Bihar: आपकी गाड़ी का स्टेट हाइवे पर टोल टैक्स लगेगा? विरोध को देख सरकार ने बदला फैसला, बड़ी राहत

Tue, 07 Jul 2026 05:08 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Tue, 07 Jul 2026 05:08 PM IST
सार

Bihar News: बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लागू करने के फैसले में बड़ा बदलाव किया है। अब निजी चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। केवल पीले नंबर प्लेट वाले व्यावसायिक वाहनों पर ही नई टोल नीति लागू होगी। सरकार ने यह स्पष्टीकरण लोगों के विरोध के बाद जारी किया।
 

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Bihar state highway toll tax exemption for private vehicles after strong reaction bihar news
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लागू करने के फैसले में बड़ा बदलाव किया है। भारी विरोध के बाद सम्राट चौधरी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी (सफेद नंबर प्लेट) चार पहिया वाहनों से स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब केवल व्यावसायिक (पीले नंबर प्लेट) वाहन ही टोल टैक्स के दायरे में आएंगे।
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विरोध के बाद सरकार ने बदला फैसला
बिहार सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी स्टेट हाईवे पर नेशनल हाईवे की तर्ज पर टोल टैक्स वसूलने का फैसला लिया था। इसमें दोपहिया, तिपहिया, गैर-यांत्रिक और कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों को पहले ही छूट दी गई थी। हालांकि, निजी चार पहिया वाहनों को भी टोल के दायरे में लाने का विरोध तेज होने पर सरकार ने अपना रुख बदल दिया।
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नई अधिसूचना के बाद आया स्पष्टीकरण
सरकार ने सोमवार को नई टोल नीति की अधिसूचना जारी की थी। इससे पहले जुलाई के पहले सप्ताह में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अधिसूचना में दोपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर जैसे वाहनों को टोल से मुक्त रखा गया था। मंगलवार को जारी स्पष्टीकरण में साफ किया गया कि टोल टैक्स केवल पीले नंबर प्लेट वाले व्यावसायिक वाहनों से ही वसूला जाएगा। सफेद नंबर प्लेट वाले निजी वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
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स्टेट हाईवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स?
नई टोल नीति के अनुसार व्यावसायिक वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर टोल दरें तय की गई हैं-
  • कार, जीप, वैन (हल्के व्यावसायिक चार पहिया वाहन)- ₹1.25 प्रति किमी
  • हल्के वाणिज्यिक वाहन और मिनी बस- ₹2.00 प्रति किमी
  • बस और 2-एक्सल ट्रक- ₹4.25 प्रति किमी
  • 3-एक्सल वाणिज्यिक वाहन- ₹4.60 प्रति किमी
  • 4 से 6 एक्सल वाले भारी वाहन- ₹6.65 प्रति किमी
  • 7 या अधिक एक्सल वाले भारी वाहन- ₹8.10 प्रति किमी

किन वाहनों को टोल नहीं देना होगा?
सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित वाहन टोल टैक्स से मुक्त रहेंगे-
  • सफेद नंबर प्लेट वाले निजी चार पहिया वाहन
  • दोपहिया वाहन
  • तिपहिया वाहन
  • ट्रैक्टर
  • कंबाइन हार्वेस्टर
  • अन्य गैर-यांत्रिक एवं कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले वाहन
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नई टोल नीति में आज आए स्पष्टीकरण के बाद इंतजार इस बात का भी है कि दोपहिया और छूट वाले वाहनों पर जुर्माने का जो प्रावधान किया गया था, उसमें भी बदलाव होगा या नहीं। किसी हाइवे, पुल या सुरंग के पास सर्विस रोड होते हुए भी दोपहिया या छूट प्राप्त बाकी वाहन अगर उस रास्ते का उपयोग नहीं करते हुए मुख्य टोल रोड का उपयोग करेंगे तो उन्हें कार पर लागू शुल्क का आधा टोल के रूप में चुकाना होगा। जैसे नेशनल हाइवे पर फास्टैग के बगैर जाने पर दोगुना टोल लग जाता है, उसी तरह स्टेट हाइवे पर नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में टोल राशि का तीन गुना जुर्माना वसूलने का प्रावधान रखा गया है।
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