Bihar Election 2025: कौन कर सकता है डाक मतदान, कैसे मिलेगी इसकी सुविधा, क्या-क्या है तैयारी; जानें सबकुछ
Bihar Election: डाक मतपत्र का उपयोग करने के लिए इन सभी वर्गों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। दिव्यांग मतदाता इस अधिकार का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो और इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
विस्तार
बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार डाक मतपत्र का उपयोग किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष वर्ग के मतदाताओं को सुविधा देना है ताकि वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
कौन कर सकता है डाक मतदान
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-60 के तहत कुछ विशेष वर्ग के व्यक्तियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इनमें विशेष मतदाता, सेवा मतदाता, निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त मतदाता इत्यादि के साथ-साथ अनुपस्थित मतदाता को भी यह सुविधा दी गई है। अनुपस्थित मतदाताओं में 85 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और कोविड-19 प्रभावित व्यक्ति शामिल हैं। इनको चार वर्गों में बांटा गया है।
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अनिवार्य सेवा देने वाले
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85 साल या इससे अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक
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दिव्यांग मतदाता
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कोविड-19 प्रभावित व्यक्ति
डाक मतपत्र के लिए शर्तें
डाक मतपत्र का उपयोग करने के लिए इन सभी वर्गों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। दिव्यांग मतदाता इस अधिकार का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो और इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। कोविड-19 प्रभावित मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकते। इस श्रेणी के मतदाताओं को भी आवेदन के साथ प्रमाण पत्र देना होता है।
अनिवार्य सेवाएं
निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य सेवाओं की एक सूची निर्धारित की है, जिनसे जुड़े मतदाता डाक मतपत्र का उपयोग कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं।
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बिजली विभाग
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बीएसएनएल
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रेलवे
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डाक एवं तार विभाग
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दूरदर्शन
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आकाशवाणी
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कॉम्फेड एवं संबंधित दुग्ध सहकारी समितियाँ एवं इकाइयाँ
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स्वास्थ्य विभाग, बिहार
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भारतीय खाद्य निगम
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राज्य खाद्य निगम
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विमानन
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लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम
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अग्निशमन सेवाएं
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यातायात
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एम्बुलेंस सेवाएं
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मतदान दिवस कवरेज करने वाले मीडिया कर्मी
आवेदन प्रक्रिया
इन सभी वर्गों के मतदाताओं को प्रपत्र 12D में निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा की तिथि से अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर निर्वाची पदाधिकारी के पास आवेदन देना होता है। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान अनुपस्थित मतदाताओं के लिए एक अतिरिक्त विकल्प है। यदि वे चाहें तो डाक मतपत्र न चुनकर मतदान केंद्र पर जाकर भी वोट दे सकते हैं। लेकिन एक बार आवेदन देकर डाक मतपत्र प्राप्त कर लेने पर वे मतदान केंद्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकते।
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प्रपत्र 12D की उपलब्धता और सत्यापन
अनुपस्थित मतदाताओं के लिए निर्धारित प्रपत्र 12D सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों (BLO) द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। BLO निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग मतदाताओं के विवरण का घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं और मतदाताओं को आवेदन प्रारूप 12D देते हैं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी इनका परीक्षण करते हैं। अनुपस्थित मतदाताओं की सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सभी अभ्यर्थियों के साथ साझा किया जाता है। डाक मतपत्र से मतदान सम्पन्न कराने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाता है, जो मतदाता के घर जाकर मतदान कराती है।
डाक मतदान कराने वाली टीम में शामिल होते हैं
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दो अधिकारी, जिनमें से एक मतदान पदाधिकारी होता है
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एक माइक्रो ऑब्जर्वर
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एक वीडियोग्राफर
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पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल