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Bihar News: दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद, 1.19 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगा
Tue, 30 Jul 2024 06:17 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेतिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेतिया
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Tue, 30 Jul 2024 06:17 PM IST
सार
Bettiah News: एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह ने बताया कि घटना वर्ष 2021 की है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने भादंवि की धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्त को भादंवि की धारा 376 डी में बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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व्यवहार न्यायालय बेतिया
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बेतिया में दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दरअसल, महिला से दुष्कर्म कर उसकी गला दबा हत्या कर दी गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रमोद कुमार यादव ने सजा के बिंदु पर बहस के बाद दोष सिद्ध आरोपी हीरामन राम और कलामुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही न्यायाधीश ने कलामुद्दीन को 72 हजार और हीरामन राम को 47 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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जानकारी के मुताबिक, 22 अक्टूबर 2021 को दोनों सजायाफ्ता अनुसूचित जाति जनजाति की एक महिला को मूंज चीरने की बात कहकर अपने साथ गन्ने के खेत में ले गए। जहां दोनों ने महिला से दुष्कर्म किया। उसी दौरान विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी और मूंज से महिला के शव को ढंक दिया। खोजबीन करने पर दूसरे दिन गन्ने के खेत में उक्त महिला का शव मिला।
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मामले को लेकर मृतका के भसुर ने आरोपियों के खिलाफ रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सजायाफ्ता दोनों आरोपी बगहा पुलिस जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के चौघडिया गांव के रहने वाले हैं।
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एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह ने बताया कि घटना वर्ष 2021 की है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने भादंवि की धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्त को भादंवि की धारा 376 डी में बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त कलामुद्दीन को एससी एसटी एक्ट की धारा 3(।।)(v) में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।