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Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur News ›   Bihar News Only 96 applications received out of 279 hit and run cases in Bettiah instructions for compensation

Bihar: 279 हिट एंड रन मामलों में से केवल 96 आवेदन मिले, प्रभावित परिवारों को समय पर मुआवजा देने का निर्देश

Tue, 12 Nov 2024 05:36 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेतिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेतिया Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Tue, 12 Nov 2024 05:36 PM IST
सार

Bettiah News: जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने अंचलाधिकारी और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि आपस में समन्वय स्थापित कर हिट एंड रन के सभी मामलों को शीघ्रता से निपटाएं।

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Bihar News Only 96 applications received out of 279 hit and run cases in Bettiah instructions for compensation
प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बेतिया जिले में हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने सख्त निर्देश दिए हैं। समाहरणालय सभाकक्ष में हुई बैठक में जिलास्तरीय समिति ने सड़क सुरक्षा और हिट एंड रन के लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की। बेतिया पुलिस जिला में कुल 215 और बगहा पुलिस जिला में 64 ऐसे मामले दर्ज हैं। उनमें से केवल 96 मामलों में ही आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 183 आवेदन अभी लंबित हैं।

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जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने अंचलाधिकारी और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि आपस में समन्वय स्थापित कर हिट एंड रन के सभी मामलों को शीघ्रता से निपटाएं। जिला परिवहन पदाधिकारी को भी सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही गई, ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा मिल सके।
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कितना मिलेगा मुआवजा और क्या दस्तावेज जरूरी
जिलाधिकारी ने बताया कि हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। मुआवजा प्राप्त करने के लिए मृतक का आधार कार्ड, आश्रित का आधार कार्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आश्रित के बैंक पासबुक की छायाप्रति (फोटोकॉपी) आवश्यक होती है।
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सड़क सुरक्षा उपायों पर जोर
बैठक में सड़क सुरक्षा के प्रावधानों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। खतरनाक ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चालन के प्रति सख्त ‘रोको-टोको अभियान’ और सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही गई। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स और एक्सिडेंट प्रोन एरिया को चिन्हित कर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

 
पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा
पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे इन मामलों पर मेहनत कर, टीम बनाकर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। जिला परिवहन कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावितों को समय पर लाभ प्रदान करने की दिशा में तेजी से काम करें। इस बैठक में उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण प्रकाश और नगर आयुक्त विनोद कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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