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Rahul Gandhi: हिंदुओं पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर परिवाद दायर; 15 जुलाई को बिहार में होगी सुनवाई

Tue, 02 Jul 2024 03:00 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Tue, 02 Jul 2024 03:00 PM IST
सार

Parliament Speech : हिंदुओं को लेकर संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर अब बिहार में भी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई 15 जुलाई को मुकर्रर हुई है।
 

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Bihar News: court complaint case against Rahul Gandhi after statement in parliament on hindu religion
राहुल गांधी - फोटो : पीटीआई

विस्तार

मुजफ्फरपुर की कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। बीते सोमवार को संसद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा हिन्दुओं को लेकर की गई टिप्पणी से आहत हिंदूवादी नेता देवयांशु किशोर ने परिवाद दायर कराया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर सुनवाई की तिथि 15 जुलाई 2024 को मुकर्रर की है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302 और 356 (1) के तहत मामला दर्ज कराया है।

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मामले में परिवादी हिंदूवादी नेता और गिरिराज सिंह फैंस क्लब के देवयांशु किशोर ने बताया कि कल कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने बयान से देश भर के करोड़ों हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया।
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उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया था, जिसको लेकर हम लोगों ने विचार किया कि राहुल गांधी हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। इससे आहत होकर कोर्ट में परिवाद दायर किया है, जिसे कोर्ट ने आज स्वीकार किया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 15 जुलाई को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है।
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पूरे मामले को लेकर परिवादी के अधिवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी द्वारा कल संसद में सदन की कार्यवाही के दौरान हिंदू धर्म को लेकर कथित विवादित बयान दिया गया था। उसमें उनके द्वारा हिंदू धर्म को कथित तौर पर हिंसक बताया गया था, जिससे आहत होकर परिवादी देवयांशु किशोर द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। कोर्ट ने परिवाद स्वीकार भी कर लिया है और मामले में 15 जुलाई को सुनवाई तय की गई है। इसके बाद आगे की कार्यवाही होगी।

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