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Bihar: मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुख्य शिक्षा विभाग सचिव केके पाठक के खिलाफ परिवाद दायर, तीन फरवरी को होगी सुनवाई

Thu, 25 Jan 2024 05:13 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Thu, 25 Jan 2024 05:13 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर की न्यायालय में राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग केके पाठक सहित तीन लोगों पर परिवाद दायर हुआ है। ठंड में स्कूल में एक बच्चे की हुई मौत मामले में जिले के अधिवत्ता ने केस दर्ज कराया है। मामले में तीन फरवरी को सुनवाई होगी। 

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Bihar Complaint filed against Chief Education Department Secretary KK Pathak in Muzaffarpur Court
केके पाठक के खिलाफ परिवाद दायर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार में सीनियर आईएएस बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक सहित तीन लोगों पर परिवाद दायर हुआ है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है। बीते दिनों एक बच्चे की मौत ठंड की वजह से हुई थी और एक बच्ची बीमार पड़ी थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की तिथि को तीन फरवरी मुकर्रर किया है।

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बता दें कि केके पाठक अपने फैसलों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। छुट्टी से वापस आने के बाद अभी वो भीषण ठंड में भी कई जिले के स्कूलों को खुलवाने के कारण सुर्खियों में हैं। वहीं, अब मुजफ्फरपुर में स्कूली छात्र के मौत के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया है और इस परिवाद में आईएएस केके पाठक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
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अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह के द्वारा केके पाठक, शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव कन्हैया कुमार प्रसाद श्रीवास्तव और मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह के खिलाफ दायर परिवाद में राघोपुर मझौली के उत्क्रमित विद्यालय के ही छात्र 14 वर्षीय मो कुर्बान की ठंड से मौत के लिए जवाबदेह बताते हुए अब आईपीसी की धारा-304 ए के तहत परिवाद दायर किया गया है।
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इस मामले में CJM कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि तीन फरवरी को सुनिश्चित की है।

पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह का कहना है कि भीषण ठंड को लेकर विद्यालय बंद थे। केके पाठक के एक आदेश पर इस भीषण ठंड में भी बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, जिसका परिणाम हुआ कि कुर्बान की मौत हो गई, जिसके लिए ये सभी अधिकारी जवाबदेह हैं। इस मामले में अगर सजा होती है तो दो साल की सजा सुनाई जा सकती है।

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